7th Pay Commission Update 2023: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के नियमों को अपडेट किया गया है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग (DOE) ने एक गाइडलाइन जारी किया है। बता दे कि केंद्र सरकार के कर्मचारी किन मामलों में हाउस रेंट अलाउंस का हकदार नहीं होगा।
क्या है बदलाव
केंद्रीय कर्मचारी अगर किसी अन्य को आवंटित सरकारी आवास साझा करता/करती है तो इस परिस्थिति में हाउस रेंट अलाउंस का हकदार नहीं होगा। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी सरकारी बैंक या कंपनी आदि द्वारा अपने माता-पिता / पुत्र / पुत्री को आवंटित आवास में रहता/रहती है तो उसे हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा।
अगर केंद्रीय कर्मचारी के पति/पत्नी को केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम/अर्ध-सरकारी संगठन आदि द्वारा उसी स्टेशन पर आवास आवंटित किया गया है, चाहे वह उस आवास में रहता हो या वह उसके द्वारा किराए पर लिए गए आवास में अलग रहता/रहती है तो वह हाउस रेंट अलाउंस का हकदार नहीं होगा।
किसको कितना है एचआरए
गाइडलाइन के मुताबिक तीन कैटेगरी- X, वाई और जेड हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक X कैटेगरी को हाउस रेंट अलाउंस 24% की दर से मिलता है। वहीं, वाई कैटेगरी के लिए 16% जबकि जेड कैटेगरी के लिए एचआरए की दर 8% है।