Monday, May 19, 2025
  • About
  • Term & Condition
  • Privacy Policy
  • Contact
  • Home
  • Politics
  • Education
  • Health
  • Crime
  • Accident
  • Cricket
  • Jobs
  • More
    • Entertainment
    • Life Style
    • Real State
    • Weather
    • Wealth
No Result
View All Result
  • Home
  • Politics
  • Education
  • Health
  • Crime
  • Accident
  • Cricket
  • Jobs
  • More
    • Entertainment
    • Life Style
    • Real State
    • Weather
    • Wealth
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Uttarakhand

Supreme Court Decision – पिता की मृत्यु के बाद बिना वसीयत के बेटियों को मिलेगा इतना अधिकार

January 24, 2023
in Uttarakhand, Wealth
0
Supreme Court Decision – पिता की मृत्यु के बाद बिना वसीयत के बेटियों को मिलेगा इतना अधिकार
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Supreme Court Decision:पिता की संपत्ति पर बेटियों का अधिकार है या नहीं। ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल बिना वसीयत के पिता की मृत्यु के बाद बेटियों का कितना अधिकार है… 

पिता की मृत्यु के बाद बेटियों का पिता की वाशियत पर कितना है अधिकार इस पर कोर्ट का नया फैसला आया है। 

You might also like

ऋषिकेश में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई: छह अवैध भवन सील, प्रशासन ने कसा शिकंजा

राजकोषीय संतुलन बनाए रखने में सक्षम है उत्तराखंड

डीएम का स्पष्ट निर्देश: युद्धस्तर पर हो पेयजल समस्या का समाधान

आपको बता दे कि पिता की संपत्ति पर जितना बेटों का अधिकार हैं, उतना ही बेटियों का है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया. जजों ने कहा कि जमीन-जायदाद से जुड़े उत्तराधिकार के 1956 से पहले के मामलों में भी बेटियों को बेटों के बराबर ही अधिकार होगा।

अगर किसी जमीन-जायदाद के मालिक की मृत्यु वसीयत लिखने से पहले (Intestate) हो गई है तो उसकी स्वअर्जित-संपत्ति उत्तराधिकार के सिद्धांत (Inheritance) के तहत उसकी संतानों को मिलेगी।

(Supreme Court Decision,Supreme Court Decision on epfo pension,Supreme Court Decision on NMC bill,Supreme Court Decision today,Supreme Court Decision on b.ed)

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले वह बेटा हो, बेटी या दोनों. ऐसी संपत्ति उत्तरजीविता (Survivorship) के नियम के अनुसार मरने वाले के भाइयों या अन्य सगे-संबंधियों को हस्तांतरित नहीं होगी. फिर चाहे वह व्यक्ति अपने जीवनकाल में संयुक्त परिवार का सदस्य ही क्यों न रहा हो. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए सुनाया है, जिसमें बिना वसीयत लिखे ही 1949 में स्वर्गवासी हुए मरप्पा गोंदर की जायदाद उनकी बेटी कुपाई अम्मल को नहीं देने का आदेश दिया गया था।

जस्टिस कृष्ण मुरारी ने इस फैसले के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे तो प्राचीन ग्रंथों (मिताक्षरा और दायभाग कानून) में भी महिलाओं को बराबर का उत्तराधिकारी माना गया है. चाहे स्मृतियां हों, टीकाएं या फिर अन्य ग्रंथ. उनमें तमाम ऐसे प्रसंग हैं, जिनमें पत्नी, बेटी जैसी महिला उत्तराधिकारियों को मान्यता दी गई है। 

(Supreme Court Decision,Supreme Court Decision on epfo pension,Supreme Court Decision on NMC bill,Supreme Court Decision today,Supreme Court Decision on b.ed)

इतिहास (Hindu Succession Act, 1956)-

भारतीय हिंदू समाज में उत्तराधिकार के संबंध में याज्ञवलक्य स्मृति के नियम प्रचलित थे.  याज्ञवलक्य स्मृति, धर्मशास्त्र परंपरा का एक हिंदू ग्रन्थ है, जो सबसे अच्छी व व्यस्थित रचना मानी जाती है. इस ग्रन्थ में ही सबसे पहले महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जिक्र मिलता है. इस ग्रन्थ में दो कानून महत्वपूर्ण थे. एक था विज्ञानेश्वर रचित मिताक्षरा और जीमूतवाहन रचित दायभाग।

दायभाग कानून बंगाल और असम में चलता था. जबकि देश के बाकी हिस्सों में मिताक्षरा का कानून चलता था. मिताक्षरा के अंतर्गत चार तरह की संप्रदाय थे. मिथिला, बनारस, महाराष्ट्र-बॉम्बे और द्रविड़ संप्रदा. दोनों ही कानून में पुत्रों को संपत्ति देना का जिक्र था. हालांकि इसके अंतर्गत संपत्ति के तीन प्रकार का जिक्र किया गया था.

1- व्यक्ति ने जो संपत्ति स्वयं अर्जित की हो.

2- पैतृक संपत्ति

3- अन्य – माता, पिता व रिश्तेदारों द्वारा दी गई संपत्ति.

व्यक्ति ने जो संपत्ति स्वयं अर्जित की है, उस संपत्ति को वह अपनी इच्छानुसार जिसे देना चाहे दे सकता था. जबकि पैतृक संपत्ति उसके पुत्रों और पौत्रों को ही मिलती थी. लेकिन दायभाग कानून में ऐसा नहीं था. मिताक्षरा में पिता की संपत्ति का पुत्रों का जन्म से अधिकार होता था. जबकि दायभाग में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उसका हिस्सेदार बनता था. ऐसे में मिताक्षरा में पुत्र पिता के जीवित रहते संपत्ति का बंटवारा कर सकता था।

लेकिन दायभाग में ऐसा नियम नहीं था. 1956 तक देश में यही परंपरा चलती थी. इसमें लैंगिक असमानता थी. ऐसे में हिंदू उत्तराधिकार के लिए इन दोनों ही कानूनों को संशोधित किया गया.  इसमें धार 8-13 को जोड़ दिया गया. इसके अंतर्गत जिक्र किया गया था कि वसीयता लिखे बिना मरने पर पिता की संपत्ति का बंटवारा निम्न आधार पर किया जाएगा।

(Supreme Court Decision,Supreme Court Decision on epfo pension,Supreme Court Decision on NMC bill,Supreme Court Decision today,Supreme Court Decision on b.ed)

वारिस में पुत्र, पुत्री, माता, विधवा पत्नी व अन्य होंगे. वहीं, अगर ये न हों तो पिता, पुत्री की पुत्री या उसका पुत्र संपत्ति लेंगे. अगर ये भी जिंदा न हों तो गोत्रज को मिलेगा, वहीं अगर ये भी न हों तो मृतक के बंधू, नाना, नानी आदि को मिलेगा और ये भी न हों तो उस व्यक्ति की संपत्ति दान दी जाएगी।

हालांकि, इस कानून में भी कई तरह की कमियां थीं. इस कानून को लेकर महिलाओं ने आपत्ति दर्ज कराई गई. उनका कहना था कि ये कानून सिर्फ कागजी हैं. जिसके बाद कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में 1956 के कानून में सुधार करके हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लाया गया जो कि 1 सितंबर 2005 को लागू हुआ. इस कानून के तहत महिलाओं को संपत्ति में व्यापक अधिकार दिए गए. इस कानून के तहत महिलाओं को स्वअर्जित  व पैतृक संपत्ति में भी पूर्ण अधिकार दिया गया. फिर अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के अधिकार को और विस्तारित किया।

शीर्ष अदालत ने उस वक्त स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार कानून-1956 (Hindu Succession Act-1956) के लागू होने के बाद से ही बेटियों को पिता, दादा, परदादा की स्वअर्जित संपत्ति में बेटों के बराबर का अधिकार सुनिश्चित है. ताजा फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यह भी पक्का कर दिया है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों और बेटों के बराबर के अधिकार 1956 से पहले के मामलों में भी लागू होंगे।

Tags: Supreme Court DecisionSupreme Court Decision on b.edSupreme Court Decision on epfo pensionSupreme Court Decision on NMC billSupreme Court Decision today
Previous Post

बड़ी खबर: रिश्वत लेते हुए राजस्व कानूनगो को विजिलेंस ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार

Next Post

Sukanya Yojana scheme: सुकन्‍या योजना का जान ले ये नियम। वरना होगा बड़ा नुकसान

Related Posts

ऋषिकेश में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई: छह अवैध भवन सील, प्रशासन ने कसा शिकंजा
Uttarakhand

ऋषिकेश में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई: छह अवैध भवन सील, प्रशासन ने कसा शिकंजा

by Seemaukb
May 19, 2025
राजकोषीय संतुलन बनाए रखने में सक्षम है उत्तराखंड
Uttarakhand

राजकोषीय संतुलन बनाए रखने में सक्षम है उत्तराखंड

by Seemaukb
May 19, 2025
Next Post
Sukanya Yojana scheme:  सुकन्‍या योजना का जान ले ये नियम। वरना होगा बड़ा नुकसान

Sukanya Yojana scheme: सुकन्‍या योजना का जान ले ये नियम। वरना होगा बड़ा नुकसान

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://uttarakhandbroadcast.com/wp-content/uploads/2025/05/video_2025-05-16_17-10-14.mp4
https://uttarakhandbroadcast.com/wp-content/uploads/2025/05/video_2025-05-16_17-10-18.mp4

Categories

  • Accident
  • Cricket
  • Crime
  • Education
  • Entertainment
  • Health
  • Jobs
  • Life Style
  • Politics
  • Real State
  • Uncategorized
  • Uttarakhand
  • Wealth
  • Weather

Recommended

भू-कानून उल्लंघन : 279 प्रकरणों में हुआ उल्लंघन, चार जिलों में तीन हेक्टेयर से अधिक भूमि सरकार में निहित

भू-कानून उल्लंघन : 279 प्रकरणों में हुआ उल्लंघन, चार जिलों में तीन हेक्टेयर से अधिक भूमि सरकार में निहित

January 9, 2025
बिग ब्रेकिंग : नगर निगम में रीजनल पार्टी का बड़ा प्रदर्शनन नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन ।आयुक्त ने दिया जांच करने का आश्वासन

बिग ब्रेकिंग : नगर निगम में रीजनल पार्टी का बड़ा प्रदर्शनन नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन ।आयुक्त ने दिया जांच करने का आश्वासन

December 17, 2024

Don't miss it

ऋषिकेश में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई: छह अवैध भवन सील, प्रशासन ने कसा शिकंजा
Uttarakhand

ऋषिकेश में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई: छह अवैध भवन सील, प्रशासन ने कसा शिकंजा

May 19, 2025
राजकोषीय संतुलन बनाए रखने में सक्षम है उत्तराखंड
Uttarakhand

राजकोषीय संतुलन बनाए रखने में सक्षम है उत्तराखंड

May 19, 2025
बिग ब्रेकिंग: जन अधिकार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने दर्जनों समर्थकों के साथ थामा राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का दामन
Politics

बिग ब्रेकिंग: जन अधिकार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने दर्जनों समर्थकों के साथ थामा राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का दामन

May 19, 2025
रिश्वतखोरी पर सतर्कता विभाग की सटीक कार्रवाई: आंगनबाड़ी केंद्र प्रभारी 2000 रुपये लेते गिरफ्तार
Crime

रुड़की में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़: तहसील कार्यालय का पेशकार रिश्वत लेते गिरफ्तार

May 19, 2025
फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार: पोस्ट लैब असिस्टेंट की परीक्षा में दे रहा था किसी और की जगह पेपर
Crime

फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार: पोस्ट लैब असिस्टेंट की परीक्षा में दे रहा था किसी और की जगह पेपर

May 19, 2025
बिग ब्रेकिंग: देहरादून में CBSE की प्रतियोगी परीक्षा के दौरान नकल का बड़ा खुलासा, 17 अभ्यर्थी गिरफ्तार
Crime

बिग ब्रेकिंग: देहरादून में CBSE की प्रतियोगी परीक्षा के दौरान नकल का बड़ा खुलासा, 17 अभ्यर्थी गिरफ्तार

May 19, 2025

Popular Post

  • मौसम अपडेट: पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

    Weather update: मौसम विभाग ने तीन दिनों तक भारी बारिश की जताई संभावना।जारी किया अलर्ट

    12518 shares
    Share 5007 Tweet 3130
  • PPF Balance: पीपीएफ खाताधारकों को लगा झटका। पढ़िए पूरी खबर

    12202 shares
    Share 4881 Tweet 3051
  • Weather update: मौसम विभाग ने 12 राज्यों में किया अलर्ट जारी

    5817 shares
    Share 2327 Tweet 1454
  • LPG Cylinder Rate: गैस सिलेंडर का ताजा रेट हुआ जारी।

    4928 shares
    Share 1971 Tweet 1232
  • बड़ी खबर: युवाओं के लिए खुश खबरी। इन दो परीक्षाओं को मिली क्लीन चिट

    4643 shares
    Share 1857 Tweet 1161

Categories

  • Accident (230)
  • Cricket (22)
  • Crime (598)
  • Education (240)
  • Entertainment (4)
  • Health (278)
  • Jobs (127)
  • Life Style (28)
  • Politics (474)
  • Real State (1)
  • Uncategorized (143)
  • Uttarakhand (3,391)
  • Wealth (226)
  • Weather (169)

Recommended

ऋषिकेश में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई: छह अवैध भवन सील, प्रशासन ने कसा शिकंजा
Uttarakhand

ऋषिकेश में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई: छह अवैध भवन सील, प्रशासन ने कसा शिकंजा

May 19, 2025
राजकोषीय संतुलन बनाए रखने में सक्षम है उत्तराखंड
Uttarakhand

राजकोषीय संतुलन बनाए रखने में सक्षम है उत्तराखंड

May 19, 2025
बिग ब्रेकिंग: जन अधिकार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने दर्जनों समर्थकों के साथ थामा राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का दामन
Politics

बिग ब्रेकिंग: जन अधिकार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने दर्जनों समर्थकों के साथ थामा राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का दामन

May 19, 2025
रिश्वतखोरी पर सतर्कता विभाग की सटीक कार्रवाई: आंगनबाड़ी केंद्र प्रभारी 2000 रुपये लेते गिरफ्तार
Crime

रुड़की में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़: तहसील कार्यालय का पेशकार रिश्वत लेते गिरफ्तार

May 19, 2025
Uttarakhand Broadcast

Recent Posts

  • ऋषिकेश में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई: छह अवैध भवन सील, प्रशासन ने कसा शिकंजा
  • राजकोषीय संतुलन बनाए रखने में सक्षम है उत्तराखंड
  • बिग ब्रेकिंग: जन अधिकार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने दर्जनों समर्थकों के साथ थामा राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का दामन

Browse by categories

  • Accident
  • Cricket
  • Crime
  • Education
  • Entertainment
  • Health
  • Jobs
  • Life Style
  • Politics
  • Real State
  • Uncategorized
  • Uttarakhand
  • Wealth
  • Weather

Recent News

ऋषिकेश में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई: छह अवैध भवन सील, प्रशासन ने कसा शिकंजा

ऋषिकेश में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई: छह अवैध भवन सील, प्रशासन ने कसा शिकंजा

May 19, 2025
राजकोषीय संतुलन बनाए रखने में सक्षम है उत्तराखंड

राजकोषीय संतुलन बनाए रखने में सक्षम है उत्तराखंड

May 19, 2025

© 2022 - all right reserved for uttarakhand broadcast designed by Ashwani Rajput.

No Result
View All Result
  • Home
  • Politics
  • Education
  • Health
  • Crime
  • Accident
  • Cricket
  • Jobs
  • More
    • Entertainment
    • Life Style
    • Real State
    • Weather

© 2022 - all right reserved for uttarakhand broadcast designed by Ashwani Rajput.