PPF, SSY:पीपीएफ अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना। स्मॉल सेविंग स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव।पढ़िए पूरी जानकारी
यदि आप भी पोस्ट ऑफिश के PPF, SSY या अन्य लघु बचत योजनाओं मे निवेश करते है या निवेश करने जा रहे है तो आपके लिए न्यू अपडेट है, पोस्ट ऑफिश की सभी लघु बचत योजनाओं मे निवेश करने के लिए भारत सरकार ने पैन कार्ड व आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।
आपको बता दें कि, PPF SSY Rule Change के तहत अब आप सभी नये आवेदको / निवेशको को अपना पैन कार्ड व आधार कार्ड देना होगा और पुराने निवेशको को 6 माह के भीतर ही भीतर अपना पैन कार्ड व आधार कार्ड को जमा करना होगा अन्यथा आपके खाते को बंद भी किया जा सकता है।
PPF, SSY समेत सभी Small Saving Scheme में वित्त मंत्री ने किया बड़ा बदलाव
- PPF, SSY और अन्य लघु बचत योजनाओं मे निवेश करने वाले आप सभी निवेशकों के लिए वित्त मंत्री द्धारा न्यू अपडेट जारी किया गया है जिसके तहत बड़े बदलाव किये गये है,
- आपको बता दें कि, केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री श्री. निर्मला सीतारमण जी ने Public Provident Fund ( PPF ), Sukanya Samridhi Yojana ( SSY ) और अन्य सभी लघु बचत योजनाओं के नियमो मे बड़ा एंव कड़ा बदलाव किया गया है जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको प्रदान करेगे।
अब PPF, SSY & Small Saving Schemes मे निवेश करने के लिए आधार कार्ड व पैन कार्ड हुआ अनिपार्य
- यदि आप सभी Public Provident Fund ( PPF ), Sukanya Samridhi Yojana ( SSY) और अन्य सभी लघु बचत योजनाओं मे निवेश करते है तो आपके लिए न्यू अपडेट है।
- अब आपको इस योजना मे निवेश करने के लिए आधार कार्ड व पैन कार्ड की जरुरत पड़ेगी,
- वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि, अब कोई निवेशक बिना अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड के इन योजनाओ मे निवेश नहीं कर पायेगे।
- अन्त मे, इसीलिए आप सभी नये निवेशको एंव पुराने निवेशको को मात्र 6 महीने के भीतर ही भीतर अपने खातों का E KYC करते हुए आधार कार्ड व पैन कार्ड को जमा करना होगा आदि।
नये नियमो के मुताबिक Small Saving Scheme में निवेश करने के लिए किन दस्तावेजो की जरुरत होगी?
- आवेदक का आधार कार्ड,
- आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
- पैन कार्ड नंबर आदि।