नाबालिक से दुराचार के आरोपित को दोषी पाते हुए अदालत में उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर अदालत ने बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्रतिकर के रूप में पीड़ित को राज्य सरकार की योजना के तहत एक लाख रुपए दिए जाएंगे। घटना 2022 में थाना ऋषिकेश क्षेत्र में प्रकाश में आई थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने अदालत को बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से डबलू कुमार निवासी शिवाजी नगर ऋषिकेश के खिलाफ 16 सितम्बर 2022 को मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पीड़ित के पिता ने ऋषिकेश कोतवाली में डबलू कुमार के खिलाफ तहरीर दी थी। पिता ने आरोप लगाया था कि 16 सितम्बर 2022 को एक बजे दिन में उनकी पन्द्रह साल की बेटी को डबलू कुमार बहला-
फुसला कर ले गया। पुलिस ने बिहार से आरोपित की गिरफ्तारी कर नाबालिक को बरामद किया। पीड़ित ने अपने बयान में बताया था कि डब्लू कुमार पहले उसे अपनी बहन के घर हरियाणा लेकर गया और उसके बाद बिहार। आरोपित ने उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित के बयान और साक्ष्य व गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी पाते हुए उसे बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।