वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR Filing की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 थी। आयकर विभाग ने यह डेडलाइन दो बार बढ़ाई थी — पहले 31 जुलाई, फिर 15 सितंबर, और अंत में 16 सितंबर 2025।
अगर आपने ITR समय पर दाखिल किया लेकिन उसमें कोई गलती रह गई है, या अब तक फाइल नहीं किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अब भी Revised Return, Belated Return या Updated Return (ITR-U) के जरिए सुधार या फाइलिंग कर सकते हैं।
Revised ITR क्या होता है? (Section 139(5))
अगर आपने ITR फाइल करते समय कोई गलती कर दी है, तो आप उसे Revised ITR के जरिए सुधार सकते हैं।
किन गलतियों को सुधार सकते हैं:
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गलत Personal Details
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Income Source छूट जाना
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कोई Deduction या Exemption Claim न करना
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बैंक या पैन नंबर में गलती
Last Date:
31 दिसंबर 2025 या Assessment पूरा होने तक (जो पहले हो)।
Revised ITR Filing Process:
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www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
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e-File > Income Tax Return > File Income Tax Return पर जाएं।
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Assessment Year चुनें और Section 139(5) – Revised Return सेलेक्ट करें।
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गलतियां सुधारें और Original ITR का Acknowledgment Number भरें।
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Submit करें और e-Verify करना न भूलें।
Important Note:
अगर Revised Return में अतिरिक्त टैक्स देनदारी निकलती है, तो उस पर Interest (1% प्रति माह) देना होगा।
Belated ITR क्या है? (Section 139(4))
अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो भी आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक मौका है। इसे Belated Return कहते हैं।
Penalty (Late Fees under Section 234F):
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आय ₹5 लाख से ज्यादा — ₹5,000
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आय ₹5 लाख से कम — ₹1,000
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साथ ही, बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह ब्याज देना होगा।
Belated Return की Limitations:
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आप टैक्स Regime (Old/New) नहीं बदल सकते।
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Losses Carry Forward नहीं कर सकते।
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कुछ Deductions और Benefits खो सकते हैं।
Updated Return (ITR-U) क्या है? (Section 139(8A))
अगर आपने न तो ITR फाइल किया, न Revised Return, तो आपके पास ITR-U का विकल्प है।
Filing Time Limit:
Assessment Year खत्म होने के चार साल के भीतर आप ITR-U फाइल कर सकते हैं।
Penalty Structure:
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12 महीने के भीतर – 25% अतिरिक्त टैक्स
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12–24 महीने के बीच – 50% अतिरिक्त टैक्स
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24–36 महीने के बीच – 60% अतिरिक्त टैक्स
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36–48 महीने के बीच – 70% अतिरिक्त टैक्स
ध्यान दें:
ITR-U में आप कोई नई Deduction या Exemption क्लेम नहीं कर सकते और न ही टैक्स लायबिलिटी घटा सकते हैं।
ITR Filing से पहले इन बातों का ध्यान रखें:
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सभी Financial Details और Bank Statements दोबारा जांच लें।
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गलत जानकारी पर Notice मिल सकता है और Refund अटक सकता है।
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टैक्स न चुकाने पर सजा 3 महीने से 7 साल तक हो सकती है (टैक्स राशि पर निर्भर)।
Final Advice:
अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले Belated Return जरूर भरें।
और अगर किसी गलती का पता चला है, तो Revised Return के जरिए सुधार करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की टैक्स ट्रबल न हो।












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