वाहन चालक सावधान: फास्टैग नियमों में बड़ा बदलाव, टोल पार करने पर देना होगा दोगुना शुल्क
फास्टैग से टोल पार करने वाले वाहन चालकों के लिए सोमवार (17 फरवरी) से नए नियम लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत, यदि किसी चालक का फास्टैग निष्क्रिय है तो उसे टोल बूथ पार करने से 60 मिनट पहले इसे रिचार्ज करवाना होगा। यदि चालक ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे दोगुना टोल शुल्क भुगतान करना होगा।
राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा जारी नए नियमों का उद्देश्य टोल बूथ पर यातायात की आवाजाही को सुचारू बनाना है। नियमों के अनुसार, फास्टैग खाते में राशि कम होने, केवाईसी पूरी न होने या परिवहन विभाग के साथ किसी विवाद के कारण फास्टैग निष्क्रिय (ब्लैकलिस्ट) हो सकता है। ऐसे में वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे जुर्माने से बचने के लिए टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले अपने फास्टैग खाते में पर्याप्त राशि रखें।
नए नियमों के तहत ये बातें ध्यान रखें
1. फास्टैग निष्क्रिय होने की स्थिति
– खाते में राशि कम होने पर
– केवाईसी की समयसीमा समाप्त होने पर
– वाहन से संबंधित कानूनी विवाद होने पर
– विवाद का समाधान होने तक निष्क्रिय टैग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
2. समयसीमा और भुगतान प्रक्रिया
– यदि फास्टैग स्कैन होने से एक घंटे पहले या स्कैन होने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है, तो भुगतान अमान्य हो जाएगा।
– ऐसी स्थिति में, यदि खाते में राशि कम है तो टोल बूथ से गाड़ी तो पार हो जाएगी, लेकिन फास्टैग की सुरक्षा राशि से दोगुना शुल्क काट लिया जाएगा।
– निष्क्रिय फास्टैग को रिचार्ज कराने के लिए चालक के पास 70 मिनट की समयसीमा होगी। टोल पार करने से 60 मिनट पहले फास्टैग को रिचार्ज करना होगा। बूथ पार करने के 10 मिनट बाद भी यह काम किया जा सकता है, लेकिन उसी दौरान केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
3. नकद भुगतान की स्थिति
– यदि फास्टैग निष्क्रिय या बंद है तो चालक नकद भुगतान करके टोल बूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए सामान्य टोल शुल्क से दोगुना शुल्क वसूला जाएगा।
नए नियमों का पालन न करने पर चालकों को दोगुना शुल्क भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए, वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने फास्टैग खाते की स्थिति की नियमित जांच करें और समय पर रिचार्ज करवाएं।
Discussion about this post