पार्किंग ठेका : पार्किंग घोटाले की जांच सीबीआई से करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई सरकार को झटका
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया, जिसमें कोर्ट ने उत्तराखंड के सिंचाई विभाग द्वारा पार्किंग का एक ठेका दिये जाने की सीबीआइ जांच का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर हैरानी जताई। सीबीआइ जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका राज्य के सिंचाई विभाग से जुड़ी है। हाई कोर्ट ने पार्किंग ठेका दिये जाने की जांच सीबीआइ से कराए जाने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की तरफ से दायर अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि हम समझते हैं कि ठेकेदार कोर्ट में आ रहा है, लेकिन हमें आश्चर्य है कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। अदालत को यकीन है कि सीबीआइ हाई कोर्ट की पीठ से पारित आदेश में की गई अस्थायी टिप्पणियों ( से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी।
सालिसिटर जनरल और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ के जांच के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया।