देहरादून : समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने पर लिव इन रिलेशनशिप के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। तय मानकों का पालन न करने पर जहां आर्थिक दंड भुगतना होगा, वहीं जेल भी जाना पड़ा. सकता है।
सूत्रों के अनुसार अनिवार्य पंजीकरण न करने पर छह माह की जेल या 25 हजार जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। ये दोनों दंड एक साथ भी भुगतने पड़ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, यूसीसी के ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को विस्तृत रूप से रखा गया है।
इसके अनुसार, – सिर्फ एक वयस्क पुरुष और वयस्क । महिला ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे।
वह भी तब, जबकि यदि वो पहले से विवाहित या किसी दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं हों। रजिस्ट्रेशन की रसीद भी मिलेगी, रसीद से ही मिलेगा घर लिव-इन में रहने वाले हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से एक रजिस्टर्ड वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद उसे रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीकरण की रसीद दी जाएगी। उसी रसीद के आधार पर वह युगल किराये पर घर या हॉस्टल या फिर पीजी ले सकेगा।