उत्तराखंड शासन ने वृद्धाअवस्था निराश्रित विधवा भरण पोषण एवं दिव्यांग पेंशन योजनाअंतर्गत दरों में ₹100 प्रति माह की दर से वृद्धि करते हुए उक्त योजनाअंतर्गत प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान किए जाने के राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।
प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव एल फैनई के मुताबिक वृद्धावस्था दरों में की गई वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन निराश्रित विधवा भरण-पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजना अंतर्गत बढ़ी हुई दरों में केंद्रास भी सम्मिलित है
शासनादेशों के अनुसार अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे यह आदेश वित्त विभाग के अशा.प.स.में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं
देखे आदेश।