निर्धारित समयावधि के बाद कार्य गतिमान रखने पर उपकरण/मशीनरी जब्त तथा सम्बन्धितों के विरूद्ध होगी प्राथमिकी दर्जः डीएम
निर्धारित समयावधि में करना होगा कार्य कार्यदायी संस्थाओं की लापरवाही नही भुगतेंगे जनमानस, निर्माण कार्यों से समस्या हुई तो होगी कड़ी कार्यवाही।
निर्धारित शर्तों के अनुरूप कार्य न करने तथा बिना अनुमति एवं अनुमति से अधिक रोड़ कटिंग पर होगी विधिक कार्यवाहीः डीएम
निर्माण साईटों पर करना होगा सुरक्षा का इंतजाम, रिफलेक्टर वर्दी में दिखेगें श्रमिक, एवं अन्य कार्मिक।
रात्रि 10 से प्रातः 05 बजे के मध्य ही करना होगा निर्माण कार्य दिन में कार्यों की अनुमति नही।
कार्यदायी संस्थाएं शर्तें पूरी करें तथा पुराने कार्यों का पूर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करें तो मौके पर ही मिलेगी अनुमति।
दीपावली एवं राज्य स्थापना दिवस को मध्यनजर रखते हुए जारी करें अनुमतियांः डीएम।
देहरादून : जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के देहरादून क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न मार्गों पर रोड कटिंग की अनुमति के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में रिलाईंस जीयो को कार्यों हेतु 15 दिन, पेयजल, यूयूएसडीए, गेल एवं यूपीसीएल को सशर्त 21 दिन की अनुमति दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यदायी संस्थाएं शर्तें पूरी करें तथा पुराने कार्यों का पूर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करें तो मौके पर ही मिलेगी अनुमति। जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंनता लोनिवि को निर्देशित किया कि दीपावली एवं राज्यस्थापना दिवस के मध्यनजर रखते निर्माण कार्यों की अनुमतियां जारी की जाए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शर्तों के उल्लंघन की दशा में विधिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यूयूएसडीए को निर्देशित किया कि जिन स्थानों दून यूनिवर्सिटी, मोथोरोवाला, कैनाल रोड अािद स्थानों पर कार्य पूर्ण हो गया है के सम्बन्ध में मुख्य अभियंता की ओर जारी प्रमाण पत्र के बाद ही कार्यों की दी जाएगी तथा लोनिवि के अधिकारियों को मौके पर निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना अनुमति निर्माण करने पर उपकरण जब्त होने के साथ ही विधिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं यूपीसीएल के अधिकारियों द्वारा बैठक के दिन ही अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए समय पर अनुमति हेतु आवेदन करने के निर्देश दिए, भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पर कार्यवाही की चेतावनी दी। पेयजल निगम को मयूर विहार, ओम सिटी, चमन विहार, गैल को सर्वे चौक, जीएमएस रोड, सहारनपुर रोड, चूना भट्टा रायपुर, यूयूएसडीए को रायपुर एवं बंजारावाला, रिलाईस को छ नम्बर पुलिया, विद्युत विभाग को प्रेमनगर में सर्शत कार्यों की अनुमति दी गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्धारित समयावधि के बाद कार्य गतिमान रहने पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के उपकरण मशीन जब्त के साथ ही सम्बन्धितों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जनमानस की सुविधा के दृष्टिगत रात्रि 10 से सुबह 05 के मध्य करने होंगे निर्माण कार्य। कार्य पूर्ण होने के बाद करना होगा सड़क निर्मााण। निर्माण कार्यों के दौरान कार्यस्थल पर बेरिकेटिंग एवं सुरक्षा इंतजाम करने होंगे तथा रिफलेक्टर ड्रेस में रखने होंगे कार्मिक।
बैठक में अपर अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात मुकेश कुमार, उप जिलाधिकारी सदर कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता लोनिवि, अधि.अभि लोनिवि, सहित यूपीसीएल, यूयूएसडीए, गैल, रिलाईंस जियो, पेयजल के अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहे।