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चमोली जनपद में एक फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी पाने वाले शिक्षक को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अशोक कुमार सैनी की अदालत ने आरोपी शिक्षक त्रिलोक सिंह कठैत को Indian Penal Code (IPC) Section 420 के तहत 5 साल का कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।
B.Ed Fake Degree: मेरठ विश्वविद्यालय से नहीं मिली थी वैध डिग्री
अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य के अनुसार, आरोपी त्रिलोक सिंह कठैत (पुत्र भगत सिंह) ने बीएड की फर्जी डिग्री (Fake B.Ed Degree) के आधार पर शिक्षक पद प्राप्त किया था। जांच में पता चला कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से उन्हें वर्ष 1993 में कोई डिग्री जारी नहीं की गई थी।
SIT जांच और विभागीय कार्रवाई के बाद हुआ केस दर्ज
शिक्षा विभाग और Special Investigation Team (SIT) की जांच के बाद मामला गंभीर पाया गया। आरोपी को तत्काल निलंबित (Suspended) कर बर्खास्त (Terminated) किया गया। इसके बाद रुद्रप्रयाग शिक्षा विभाग ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और मामला न्यायालय पहुंचा।
दो धाराओं में हुई सजा, अलग-अलग कारावास और जुर्माना
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धारा 420 (IPC Section 420): 5 साल कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना
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धारा 471 (IPC Section 471): 2 साल कठोर कारावास और ₹5,000 जुर्माना
जुर्माना अदा न करने पर क्रमश: तीन और एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
28 साल तक फर्जी डिग्री पर करता रहा नौकरी
जिला शिक्षा अधिकारी (Basic Education Officer) अजय चौधरी ने बताया कि आरोपी त्रिलोक सिंह कठैत ने 1994 से 2022 तक लगभग 28 वर्षों तक शिक्षक के रूप में नौकरी की थी। अब उन्हें Judicial Custody में लेकर District Jail Purasadi, Chamoli भेजा गया है।