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देहरादून — जिला प्रशासन ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त दो शातिर अपराधियों पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम (Gunda Act) की धारा 3(3) के तहत कड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने जनहित में सुनील यादव उर्फ सन्नी और मोहम्मद रजा उर्फ भूरा को 6 माह के लिए देहरादून जिला सीमा से बाहर करने के आदेश जारी किए हैं।
इन दोनों पर लगे आरोप
👉 मोहम्मद रजा उर्फ भूरा, निवासी जैन प्लॉट वाणी विहार, थाना रायपुर —
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सरकारी चिकित्सालय के स्टाफ पर हमला
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मारपीट, गालीगलौच और सरकारी संपत्ति को नुकसान
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डालनवाला क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में शामिल
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वर्तमान में भी अपराधों में सक्रिय
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दो मुकदमे पंजीकृत, कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई
👉 सुनील यादव उर्फ सन्नी उर्फ चक्की, निवासी मंगल बस्ती, थाना नेहरू कॉलोनी —
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लूटपाट और अवैध शस्त्र रखने का आरोपी
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पूर्व में कई आपराधिक मामलों में संलिप्त
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वर्तमान में जमानत पर, जनता में भय का माहौल
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कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, ना ही कोई आपत्ति दर्ज की गई
कानूनी निर्देश और दंड
दोनों अपराधियों को आदेश तामील कर 24 घंटे के भीतर जिला छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
गुंडा एक्ट की धारा 3, 4, 5 या 6 का उल्लंघन करने पर
– कम से कम 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा
– साथ ही जुर्माना भी लागू होगा।
जिला प्रशासन का सख्त संदेश
जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने कहा कि “जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।” इससे अपराधियों में डर और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा स्थापित होगा।
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