उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: उधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का परिणाम रोकने के निर्देश
नैनीता: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण में नियमावली का पालन न करने के मामले में अहम आदेश जारी किया है। उधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव की सभी प्रक्रियाएं जारी रहेंगी, लेकिन उधमसिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। यह निर्णय न्यायालय के अंतिम आदेशों के अधीन रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
याचिका में क्या कहा गया
जितेंद्र शर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराए हैं, जबकि ओबीसी (OBC) की वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार जिले में है। इसके बाद उत्तरकाशी दूसरे, उधमसिंह नगर तीसरे और देहरादून चौथे स्थान पर आते हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि शासनादेश के अनुसार आरक्षण तय किया जाता तो यह सीट हरिद्वार या उत्तरकाशी को मिलनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने सभी जिलों में आरक्षण का आंकलन तो किया, लेकिन हरिद्वार में चुनाव ही नहीं कराए।
याचिकाकर्ता की मांग
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सरकार स्पष्ट करे कि किस आधार पर आरक्षण का आंकलन किया गया।
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मौजूदा प्रक्रिया पर रोक लगाकर आरक्षण का रोस्टर नियमों के तहत फिर से जारी किया जाए।
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जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण तय करने में नियमावली का पालन हो।
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