विधवा माला देवी का दर्द: बीमा होने के बावजूद प्रताड़ना
चुक्खुवाला निवासी माला देवी, जिनके पति स्व. उदय शंकर ने 20 लाख रुपये का ऋण मकान खरीदने के लिए लिया था, ने डीएम से फरियाद लगाई थी।
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ऋण की बीमा पॉलिसी कराई गई थी।
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12.22 लाख रुपये की किस्तें भी जमा की जा चुकी थीं।
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पति की मृत्यु 20 जनवरी 2025 को हो गई।
इसके बावजूद बैंक और इंश्योरेंस कंपनी ने कोई कार्यवाही नहीं की और माला देवी को लगातार परेशान किया जाता रहा। इसका असर उनके दो छोटे बेटों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा था।
डीएम का सख्त एक्शन: 22 लाख की आरसी और संपत्ति कुर्क
जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए:
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केनफिन होम लि. बैंक के प्रबंधक पर 22 लाख रुपये की आरसी काटी।
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अब बैंक की संपत्ति को कुर्क कर 23 अगस्त को नीलामी का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री के संकल्प पर कड़ा प्रशासन
डीएम ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के संकल्प अनुसार निर्बल जन के अधिकार और हितों की रक्षा के लिए जिला प्रशासन हर संभव कदम उठाएगा।
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बैंक ऋण बीमा धोखाधड़ी करने वाले बैंकों पर लगातार प्रहार जारी है।
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जनमानस को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त फैसले लिए जा रहे हैं।
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ऐसे मामलों से लोगों में प्रशासन का खौफ और भरोसा दोनों बढ़ा है।
बैंक धोखाधड़ी पर प्रशासन की नकेल
जिलाधिकारी का कहना है कि आश्रितों को परेशान करने वाले बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माला देवी का मामला सामने आने के बाद अब अन्य पीड़ित लोग भी आगे आ रहे हैं और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।
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