देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने दशहरा (विजयदशमी) के अवसर पर राज्यभर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। यह अवकाश 1 अक्टूबर 2025, बुधवार को लागू होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह संशोधन पूर्व में 30 दिसंबर 2024 को जारी अवकाश सूची में किया गया है।
अधिसूचना का विवरण
अधिसूचना संख्या 373/XXXI(15)G/25-74(सा०)/2016 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि नया अवकाश अनुसूची-03 के क्रमांक 13 में दर्शाए गए दशहरा (महानवमी) की जगह लागू होगा।
साथ ही, यह अवकाश नीगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत बैंकों, कोषागारों और उनकी उपशाखाओं में भी मान्य रहेगा।
किस पर लागू होगा आदेश
- राज्य के सभी सरकारी कार्यालय,
- बैंक और कोषागार,
- उच्च न्यायालय नैनीताल सहित सभी विभाग, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, सचिवालय और मीडिया इकाइयाँ इस आदेश के दायरे में रहेंगी।
मुख्य बिंदु
- अवकाश की तिथि: 1 अक्टूबर 2025 (बुधवार)
- अवसर: दशहरा (विजयदशमी)
- बंद रहेंगे: सरकारी कार्यालय, बैंक और कोषागार
- पूर्व में घोषित महानवमी अवकाश को संशोधित किया गया।
यह आदेश सचिव विनोद कुमार सुमन के हस्ताक्षर से जारी हुआ है और तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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