देहरादून। नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देना कानूनन अपराध है। इसके बावजूद कुछ परिजन लापरवाही बरत रहे हैं, जो न केवल गैर-कानूनी है बल्कि समाज की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है।
दिनांक 08 फरवरी 2026 को थाना बसंत विहार क्षेत्र स्थित एक स्कूल में आयोजित फेयरवेल पार्टी के दौरान एक नाबालिग छात्र द्वारा वाहन लाने का मामला सामने आया। संबंधित वाहन पर नंबर प्लेट के स्थान पर आपत्तिजनक एवं भ्रामक शब्द लिखे हुए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
वीडियो के संज्ञान में आते ही थाना बसंत विहार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन की तलाश की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशानुसार पुलिस टीम ने वाहन को बरामद कर थाने लाया और मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत वाहन को सीज कर दिया गया।
इसके साथ ही नाबालिग छात्र एवं उसके परिजनों की काउंसलिंग की गई और भविष्य में ऐसी किसी भी तरह की पुनरावृत्ति न करने के लिए सख़्त निर्देश दिए गए।
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें, कानून का पालन करें और सुरक्षित व जिम्मेदार समाज के निर्माण में सहयोग करें।












Discussion about this post