Saturday, September 13, 2025
  • About
  • Term & Condition
  • Privacy Policy
  • Contact
  • Home
  • Politics
  • Education
  • Health
  • Crime
  • Accident
  • Cricket
  • Jobs
  • More
    • Entertainment
    • Life Style
    • Real State
    • Weather
    • Wealth
No Result
View All Result
  • Home
  • Politics
  • Education
  • Health
  • Crime
  • Accident
  • Cricket
  • Jobs
  • More
    • Entertainment
    • Life Style
    • Real State
    • Weather
    • Wealth
No Result
View All Result
No Result
View All Result

अब बिना नोटिस किसी का मकान नहीं टूटेगा, शहरी विकास विभाग की नई एसओपी लागू

September 13, 2025
in Uttarakhand
अब बिना नोटिस किसी का मकान नहीं टूटेगा, शहरी विकास विभाग की नई एसओपी लागू
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

You might also like

अलकनंदा में समाया हाइवे: एनएच लोनिवि के अधिशासी अभियंता पर मुकदमा दर्ज 

दुखद: निर्विरोध प्रधान की रहस्यमयी मौत, आत्महत्या की आशंका

मेनका गांधी का ‘लेटर बम’: अवैध वेनम कारोबार पर वन विभाग में मचा हड़कंप

अतिक्रमण हटाने से पहले पूरी प्रक्रिया होगी अनिवार्य

शहरी क्षेत्रों में अब बिना नोटिस और प्रक्रिया पूरी किए किसी भी इमारत या अतिक्रमण को बुलडोज़र से तोड़ा नहीं जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शहरी विकास विभाग ने सख्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है। इसके लागू होने के बाद हर विभाग को नोटिस, सुनवाई और निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना आधार

13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए थे कि अतिक्रमण हटाने या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई केवल निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही की जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, स्ट्रीट, फुटपाथ, रेलवे लाइन और नदी किनारे के अतिक्रमण पर लागू नहीं होगी।

15 दिन का नोटिस और सुनवाई अनिवार्य

नई एसओपी के अनुसार:

  • ध्वस्तीकरण से पहले संबंधित व्यक्ति को 15 दिन का नोटिस देना होगा।

  • यह नोटिस कोरियर/रजिस्ट्री से भेजने के साथ ही संपत्ति पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

  • पूरी जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय और नोडल अधिकारी को दी जाएगी।

  • संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का मौका भी मिलेगा और सक्षम अधिकारी को अपने निर्णय का कारण लिखित में बताना होगा।

पोर्टल पर दर्ज होंगी सभी कार्रवाई

तीन माह के भीतर एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें ध्वस्तीकरण से जुड़ी सभी सूचनाएं दर्ज होंगी। साथ ही कब्जाधारक को आदेश मिलने के बाद 15 दिन का समय खुद अतिक्रमण हटाने के लिए दिया जाएगा। जिन मामलों पर कोर्ट में स्टे है, वहां यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

गलत ध्वस्तीकरण पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार

एसओपी के अहम प्रावधानों में यह भी शामिल है:

  • ध्वस्तीकरण से पहले विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी, जिस पर दो पंचों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

  • पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराना जरूरी होगा।

  • मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण दर्ज किया जाएगा।

  • अगर ध्वस्तीकरण गलत पाया गया या उस पर पहले से कोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद था, तो जिम्मेदारी पूरी तरह संबंधित अधिकारी की होगी।

  • ऐसे मामलों में अधिकारी को मुआवजा और पुनर्निर्माण का खर्च निजी तौर पर उठाना पड़ेगा।


👉 ये नई SOP सुनिश्चित करती है कि अब बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का घर या निर्माण रातों-रात नहीं टूटेगा।

Tags: “अतिक्रमण हटाने के नियम“नई SOP मकान ध्वस्तीकरण”अब बिना नोटिस नहीं टूटेगा मकान | शहरी विकास विभाग ने जारी की नई SOPबिना नोटिस मकान तोड़ना”
Previous Post

फर्जी कर्मचारियों का महाघोटाला… निगम से लेकर राजनीति तक मचा हड़कंप

Next Post

उत्तराखण्ड का गौरव: महंत इन्दिरेश अस्पताल बना प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज

Related Posts

अलकनंदा में समाया हाइवे: एनएच लोनिवि के अधिशासी अभियंता पर मुकदमा दर्ज 
Uttarakhand

अलकनंदा में समाया हाइवे: एनएच लोनिवि के अधिशासी अभियंता पर मुकदमा दर्ज 

by Seemaukb
September 13, 2025
दुखद: निर्विरोध प्रधान की रहस्यमयी मौत, आत्महत्या की आशंका
Uttarakhand

दुखद: निर्विरोध प्रधान की रहस्यमयी मौत, आत्महत्या की आशंका

by Seemaukb
September 12, 2025
Next Post
उत्तराखण्ड का गौरव: महंत इन्दिरेश अस्पताल बना प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज

उत्तराखण्ड का गौरव: महंत इन्दिरेश अस्पताल बना प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज

Discussion about this post

Categories

  • Accident
  • Cricket
  • Crime
  • Education
  • Entertainment
  • Health
  • Jobs
  • Life Style
  • Politics
  • Real State
  • Uncategorized
  • Uttarakhand
  • Wealth
  • Weather

Recommended

Ration update: शिकायत के बाद भी नहीं मिला राशन। 50 हजार कार्ड धारकों ने बयां किया दर्द

Ration update: शिकायत के बाद भी नहीं मिला राशन। 50 हजार कार्ड धारकों ने बयां किया दर्द

December 29, 2022
देहरादून में नकली पनीर रैकेट का पर्दाफाश:  2320 किलो नकली पनीर जब्त, पांच आरोपी गिरफ्तार

देहरादून में नकली पनीर रैकेट का पर्दाफाश:  2320 किलो नकली पनीर जब्त, पांच आरोपी गिरफ्तार

April 30, 2025

Don't miss it

उत्तराखण्ड का गौरव: महंत इन्दिरेश अस्पताल बना प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज
Health

उत्तराखण्ड का गौरव: महंत इन्दिरेश अस्पताल बना प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज

September 13, 2025
अब बिना नोटिस किसी का मकान नहीं टूटेगा, शहरी विकास विभाग की नई एसओपी लागू
Uttarakhand

अब बिना नोटिस किसी का मकान नहीं टूटेगा, शहरी विकास विभाग की नई एसओपी लागू

September 13, 2025
फर्जी कर्मचारियों का महाघोटाला… निगम से लेकर राजनीति तक मचा हड़कंप
Crime

फर्जी कर्मचारियों का महाघोटाला… निगम से लेकर राजनीति तक मचा हड़कंप

September 13, 2025
दुखद: निर्विरोध प्रधान की रहस्यमयी मौत, आत्महत्या की आशंका
Crime

दुखद : पंतनगर विश्वविद्यालय में बीटेक छात्र ने की आत्महत्या

September 13, 2025
अलकनंदा में समाया हाइवे: एनएच लोनिवि के अधिशासी अभियंता पर मुकदमा दर्ज 
Uttarakhand

अलकनंदा में समाया हाइवे: एनएच लोनिवि के अधिशासी अभियंता पर मुकदमा दर्ज 

September 13, 2025
क्रिकेट का महाकुंभ: 23 सितंबर से देहरादून में बजेगा चौकों-छक्कों का धमाका
Cricket

क्रिकेट का महाकुंभ: 23 सितंबर से देहरादून में बजेगा चौकों-छक्कों का धमाका

September 12, 2025
Uttarakhand Broadcast

Recent Posts

  • उत्तराखण्ड का गौरव: महंत इन्दिरेश अस्पताल बना प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज
  • अब बिना नोटिस किसी का मकान नहीं टूटेगा, शहरी विकास विभाग की नई एसओपी लागू
  • फर्जी कर्मचारियों का महाघोटाला… निगम से लेकर राजनीति तक मचा हड़कंप

Browse by categories

  • Accident
  • Cricket
  • Crime
  • Education
  • Entertainment
  • Health
  • Jobs
  • Life Style
  • Politics
  • Real State
  • Uncategorized
  • Uttarakhand
  • Wealth
  • Weather

Recent News

उत्तराखण्ड का गौरव: महंत इन्दिरेश अस्पताल बना प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज

उत्तराखण्ड का गौरव: महंत इन्दिरेश अस्पताल बना प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज

September 13, 2025
अब बिना नोटिस किसी का मकान नहीं टूटेगा, शहरी विकास विभाग की नई एसओपी लागू

अब बिना नोटिस किसी का मकान नहीं टूटेगा, शहरी विकास विभाग की नई एसओपी लागू

September 13, 2025

© 2022 - all right reserved for uttarakhand broadcast designed by Ashwani Rajput.

No Result
View All Result
  • Home
  • Politics
  • Education
  • Health
  • Crime
  • Accident
  • Cricket
  • Jobs
  • More
    • Entertainment
    • Life Style
    • Real State
    • Weather

© 2022 - all right reserved for uttarakhand broadcast designed by Ashwani Rajput.