Uttrakhand : अवैध निर्माण को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है अब भवनों के अवैध निर्माण में सजा का प्रावधान हटा कर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है
धामी कैबिनेट ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लाए गए उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। प्रदेश में अब अवैध निर्माण या भवन निर्माण में मानकों की अनदेखी करने पर सजा नहीं होगी, लेकिन पहले से अधिक जुर्माना वसूला जाएगा।
बताया जा रहा है कि इसी तरह मत्स्य कानून में भी सजा प्रावधान हटा दिया गया है और इसमें न्यूनतम 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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