You might also like
नैनीताल : उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने कार्बेट नेशनल पार्क के पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार और सी.बी.आई. को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई दिसंबर माह के लिए तय की है।
मामले के अनुसार, पूर्व निदेशक राहुल की ओर से राज्य सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की दी गई अनुमति को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरो क्षेत्र में बिना शासन अनुमति के निर्माण कार्य और पेड़ों की कटान से संबंधित मामले में पहले से सी.बी.आई. जांच चल रही थी।
सी.बी.आई. ने 4 सितंबर को आरोपपत्र दाखिल करते हुए कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन तत्कालीन निदेशक राहुल को उस आरोपपत्र से अलग रखा गया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने एक सप्ताह बाद एक अखबार में छपी खबर के आधार पर राहुल के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि बिना किसी ठोस जांच और साक्ष्यों के केवल एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई, जो न्यायोचित नहीं है। इससे पहले सरकार ने इस पर कार्रवाई से मना किया था और बाद में अचानक से जांच के आदेश जारी कर दिए।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सी.बी.आई. और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई दिसंबर माह में होगी।












