देहरादून | शहर में सड़क कटिंग के दौरान सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शहर अन्तर्गत सभी रोड कटिंग व निर्माण कार्यों की अनुमतियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही जनवरी माह में आपदा कंट्रोल रूम द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों में दी गई सभी कार्यालयीय अनुमतियां भी रद्द कर दी गई हैं।
1 दिन में मशीनरी हटाने और 10 दिन में सड़क सुधार के आदेश
जिला प्रशासन ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे एक दिवस के भीतर निर्माण स्थलों से अपनी मशीनरी, निर्माण सामग्री और उपकरण हटाएं तथा 10 दिनों के भीतर सड़कों को पूर्व स्थिति में बहाल करें।
पीडब्ल्यूडी, एनएच समेत सभी एजेंसियों को सड़कों की मरम्मत के निर्देश
अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधीक्षण अभियंता एनएच एवं अन्य सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि इंजीनियरों की रोस्टरवार ड्यूटी लगाकर तत्काल मरम्मत एवं सुधारीकरण कार्य शुरू करें और 10 दिवस में शहर की सभी सड़कें पूर्व स्थिति में लाएं।
सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी
जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे रोड कटिंग कार्यों में
- निर्धारित सुरक्षा मानकों,
- संकेतक व बैरिकेडिंग,
- आम जनता की सुरक्षा के उपायों
का पालन नहीं किया जा रहा था। साथ ही संबंधित विभागों के सक्षम अधिकारी भी कार्यस्थलों पर उपस्थित रहकर कार्यों की निगरानी नहीं कर रहे थे।
पेनल्टी और मुकदमों के बाद भी नहीं हुआ सुधार
जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम द्वारा समय-समय पर किए गए स्थलीय निरीक्षणों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। पेनल्टी, मुकदमे और दंडात्मक कार्यवाही के बावजूद कार्यों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जिससे
- अव्यवस्था,
- सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि,
- गंभीर हादसों व आपदा की आशंका
लगातार बनी हुई थी।
अब भी काम करते मिले तो जब्ती और सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश के बाद भी यदि कोई रोड कटिंग या निर्माण कार्य संचालित पाया गया, तो संबंधित एजेंसी की मशीनरी और निर्माण सामग्री जब्त की जाएगी, साथ ही कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस अधीक्षक यातायात को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
इन विभागों को दी गई थी रोड कटिंग की अनुमति
परियोजना समन्वय समिति देहरादून द्वारा विभिन्न विभागों को रोड कटिंग की अनुमति दी गई थी, जिनमें प्रमुख रूप से –
- उत्तराखण्ड जल संस्थान
- पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड
- उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम
- यूयूएसडीए देहरादून
- उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
- देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून
शामिल हैं।
जन सुरक्षा सर्वोपरि : जिला प्रशासन
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनमानस की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी एजेंसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।











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