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बड़ी खबर : दिल्ली मुख्यमंत्री को मिली अंतरिम जमानत

May 10, 2024
in Uttarakhand
बड़ी खबर : दिल्ली मुख्यमंत्री को मिली अंतरिम जमानत
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दिल्ली मुख्यमंत्री को मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल  (Arvind Kejriwal) को शराब नीति केस में देश की शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है।

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आपको बता दे कि वे इस साल 21 मार्च से जेल में बंद है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। जमानत अवधि में उन्हें चुनाव प्रचार की इजाजत होगी। इससे अब केजरीवाल (13 मई, 20 मई, 25 मई व 1 जून) चरणों के चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकेंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से जेल में बंद केजरीवाल के शुक्रवार शाम तक जेल से बाहर आने की संभावना है।

अंतरिम जमानत को लेकर 7 मई को पिछली सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने ED से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल से कहा कि अगर आपको जमानत दी जाती हैं, तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। चुनाव नहीं होते, तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। बेंच की अगुआई कर रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 8 मई को कहा था कि हम 10 मई को जमानत पर फैसला सुनाएंगे। इसके बाद 9 मई को ED ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। 

इसमें ED ने सुप्रीम कोर्ट के चुनाव वाले तर्क पर कहा कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे पहले किसी नेता को प्रचार के लिए न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिली है। प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। केजरीवाल की LEGAL TEAM ने ED के हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक शिकायत दर्ज कराई है। इसमें हलफनामे को कानून की अवमानना बताया गया। खासकर ये देखते हुए कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला लोग है और हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लिए बिना पेश कि है।

Tags: arvind kejriwal news in HindiDelhi cm Arvind Kejriwal newstoday's latest arvind kejriwal news in DelhiUttarakhand broadcast
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