राज्य के प्राइवेट स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर शिक्षा महकमे ने 30 बिंदु की एक गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके तहत छात्राओं वाली हर स्कूल बस में महिला कंडक्टर या स्कूल की महिला स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य है। साथ ही स्कूल परिसर में भी सुरक्षा के लिए कड़े मानक लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल की जिन बसों में छात्राएं भी स्कूल आती है। उन बसों में महिला कंडक्टर अनिवार्य होगी यदि कंडक्टर की व्यवस्था ना हो तो स्कूल की महिला स्टाफ अंतिम छात्रा के घर पहुंचाने तक बस में साथ रहना होगा।
इसके अलावा शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल परिसर में हर जगह अब पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। साथ ही प्रबंधक – प्रधानाचार्य सीसीटीवी कैमरे की नियमित रूप से जांच करेंगे कि, वह अपडेट हैं या नहीं । 23 बिंदुओं की इस गाइडलाइन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों के मुआयना करने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूलमहकमे बसों में भी सीसीटीवी लगाने होंगे जो स्कूल मानकों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके अलावा शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल परिसर में हर जगह अब पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। साथ ही प्रबंधक – प्रधानाचार्य सीसीटीवी कैमरे की नियमित रूप से जांच करेंगे कि, वह अपडेट हैं या नहीं । 23 बिंदुओं की इस गाइडलाइन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों के मुआयना करने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूल बसों में भी सीसीटीवी लगाने होंगे जो स्कूल मानकों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।