Haridwar news: जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग द्वारा गैस कालाबाजारी और घटतौली के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों में कम गैस पाए जाने पर दो गैस वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को नियमित छापेमारी करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम और प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश 2026 के तहत यह कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के दौरान रोशनाबाद स्थित सत्य इंडेन गैस सर्विस के दो वाहनों (UK-08-CB-0180 और UK-08-CB-7564) को नवोदय नगर चौक पर गैस वितरण करते हुए पकड़ा गया। जांच में पाया गया कि कुल 68 घरेलू गैस सिलेंडरों में से 18 सिलेंडरों का वजन निर्धारित मानक से कम था।
इन 18 सिलेंडरों को मौके पर ही जब्त कर श्री बालाजी भारत गैस सर्विस, शिवालिक नगर की सुपुर्दगी में दे दिया गया। वहीं दोनों वाहन चालकों—विकास कुमार और नवीन कुमार, निवासी जगजीतपुर—के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही गैस एजेंसी स्वामी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है।
इस कार्रवाई में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी देव चंद, पूर्ति निरीक्षक प्रकाश और अरुण सैनी मौजूद रहे।
- 18 घरेलू गैस सिलेंडर कम वजन के पाए गए
- 2 वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
- जिलाधिकारी के निर्देश पर लगातार चल रही छापेमारी
- गैस एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी













