उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक की ग्रुप डी पोस्ट में स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत कर्मचारियों की बर्खास्तगी संबंधी रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देती याचिका को खारिज करते हुए आदेश को बरकरार रखा है।
मामले के अनुसार देहरादून के डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक में ग्रुप डी पोस्ट में स्वीकृत 76 पदों की जगह बैंक में 115 कर्मी रखे गए थे। इनमे से 39 कर्मचारी जरूरत से अधिक थे, जिनकी सैलरी का बोझ देखते हुए बैंक के रजिस्ट्रार ने 25 नवंबर 2022 को एक आदेश जारी कर कहा कि बैंक में सेंकशन (स्वीकृत)पोस्ट से ज्यादा लोग काम नहीं कर सकते।
इसलिए इन्हें सैलरी नहीं दी जा सकती। इस आदेश को 39 प्रभावित कर्मचारियों में से 8 प्रभावित कर्मियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। बीते सप्ताह उच्च न्यायालय ने याचिका दाखिल होने के बाद सुनवाई कर सरकार और बैंक के अधिवक्ता एन.एस.पुंडीर से जवाब देने को कहा था। आज न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकपपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए रजिस्ट्रार के आदेश को बरकरार रखा है।