देहरादून: उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या – 01 वर्ष 2018) की धारा-16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या / 124 / XXX30 (13) /2017 दिनांक 08.04.2022 शासनादेश संख्या / 46628/2022/दिनांक 30.06.2022 एवं शासनादेश संख्या / 2232/XXIV-B-1/22-02 (01)/2022/ दिनांक 07 जुलाई 2022 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/ शिक्षिकाओं को अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण (श्रेणी: 17 (1) (ख) (पांच) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिक) के अन्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या-7 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।
उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिकाओं को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।