खाद्य पूर्ति अधिकारी ने सस्ते गले राशन की 4 दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। साथ ही 13 दुकानों की जमानत जब्त की।
अनियमितताओं के चलते खाद्य पूर्ति अधिकारी ने कोटद्वार डिपो से संबद्ध 4 एफपीएस (फेयर प्राइस शॉप) के लाइसेंस निरस्त कर दिये हैं। ऐसी लापरवाही बरतने वाले 13 अन्य एफपीएस की सम्पूर्ण जमानत की धनराशि शासन के पक्ष में जब्त करते हुए उन्हें नोटिस जारी किए गये हैं।
डिपो से सम्बद्ध ये 4 एफपीएस ऐसे थे जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं किये हैं तथा उनके द्वारा अपने कोटे के राशन का ऑफलाइन ही वितरण किया गया। यही नहीं विभागीय बैठकों से कन्नी काटने तथा एफपीएस के कार्यों में उदासीनता बरतने को लेकर उन पर यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने इनसे सम्बद्ध राशनकार्डों को अन्य नजदीकी एफपीएस से सम्बद्ध कर दिया है।
जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वितरित होने वाले फ्री राशन को शत प्रतिशत बॉयोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से ही कार्ड धारकों को वितरण किये जाने के निर्देश हैं। लेकिन कुछ ग्रेन डीलरों के द्वारा जानबूझकर कार्ड धारकों को फिंगरप्रिंट के माध्यम से राशन का वितरण न किये जाने संबंधी लापरवाही बरती जा रही है।