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नैनीताल जिला पंचायत चुनाव विवाद: हाईकोर्ट ने मंगाई 1994 नियमावली की हैंडबुक

August 27, 2025
in Uttarakhand
उत्तराखंड पंचायत चुनाव: वोटर लिस्ट में बाहरी नामों पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- चुनाव याचिका दाखिल करें
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में री-पोलिंग (पुनः मतदान) को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से ‘जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन और विवाद निवारण नियमावली, 1994’ की हैंडबुक पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ अब इस मामले की अगली सुनवाई करेगी।

मामला क्या है?

14 अगस्त को नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 27 निर्वाचित सदस्यों को मतदान करना था। इनमें से 22 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि शेष 5 सदस्यों के अपहरण की रिपोर्ट तल्लीताल थाने में दर्ज कराई गई। हालांकि, बाद में इन पांचों ने शपथपत्र देकर चुनाव प्रक्रिया से अलग होने की घोषणा की और एक वीडियो जारी कर अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी।

कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

जब इस पूरे प्रकरण की जानकारी अदालत तक पहुंची तो मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इसे जनहित याचिका (PIL) के रूप में दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने नैनीताल के डीएम और एसएसपी को तलब किया। सुनवाई के दौरान डीएम ने कहा कि वह निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पुनः मतदान (Re-Polling) कराने का अनुरोध करेंगी।

चुनाव आयोग का पक्ष

चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि पिछली सुनवाई में सभी पक्ष अपनी दलीलें दे चुके थे,  कोर्ट यह जानना चाहती है कि इस तरह की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग का है या अदालत का। वहीं, याची की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवीदत्त कामथ ने कहा कि वह अपना पक्ष सीधे उच्च न्यायालय में ही रखना चाहते हैं।

अगली सुनवाई

नियमावली में री-पोलिंग से जुड़े स्पष्ट प्रावधान न मिलने पर अदालत ने ‘जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन और विवाद निवारण नियमावली, 1994’ की हैंडबुक तलब की है।

Tags: 1994 नियमावलीउत्तराखंड पंचायत चुनावजिला पंचायत अध्यक्ष चुनावनैनीताल पंचायत चुनावहाईकोर्ट री-पोलिंग
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