नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में री-पोलिंग (पुनः मतदान) को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से ‘जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन और विवाद निवारण नियमावली, 1994’ की हैंडबुक पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ अब इस मामले की अगली सुनवाई करेगी।











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