देहरादून: आधार कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है और समय-समय पर लोग अपनी जरूरत अनुसार आधार में बदलाव कराते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग शायद यह नहीं जानते होंगे की आधार संचालित करने वाली संस्था ने कुछ नियम जारी किए हैं जिनके चलते आधार में ज्यादा बदलाव के मौके नहीं दिए जाते हैं। UIDAI द्वारा आधार में बदलाव करने के लिए लिमिट निर्धारित की गई है। नीचे पढ़िए आधार में कितनी बार बदलाव कर सकते हैं जन्म तिथि, पता व नाम गलत होने पर
यहां जानें कि आधार कार्ड में आप कितनी बार जन्मतिथि, नाम और पता बदल सकते हैं।
UIDAI ने नाम, लिंग और जन्मतिथि में बदलाव करने के लिए 2019 में लिमिट तय की जिसके लिए किसी आधार केंद्र में जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि इसमें किए जाने वाले बदलावों को ऑनलाइन भी किया जा सकता है।
अगर किसी व्यक्ति को आधार में पता अपडेट करवाना है तो वह सिर्फ एक बार हो सकता है जबकि अगर एड्रेस में जैसे की गली नंबर मकान आदि,छपने में गलती हो जाती है तो वह आसानी से बदला जा सकता है।
आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ गलत दर्ज होने पर एक ही बार अपडेट किया सकता है
जन्मतिथि को केवल 3 साल कम या ज्यादा किया जा सकता है। जेंडर में भी सिर्फ एक ही बार बदलाव हो सकता है, इसके लिए आपको आधार केंद्र ही जाना होगा।
आधार कार्ड में नाम को भी केवल दो बार बदला जा सकता है।