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OUTSIDERS IN VOTER LIST: HC NOTICE TO ELECTION COMMISSION
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले की बुधलाकोट ग्राम सभा की पंचायत चुनाव मतदाता सूची में बाहरी राज्यों के 82 लोगों के नाम शामिल किए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर किस आधार पर इन बाहरी व्यक्तियों को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि 17 जुलाई तक संबंधित सभी रिकॉर्ड सहित अपना जवाब प्रस्तुत करे। अगली सुनवाई की तारीख भी 17 जुलाई तय की गई है।
याचिकाकर्ता ने लगाए गंभीर आरोप
बुधलाकोट निवासी आकाश बोरा द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि उनके गांव की वोटर लिस्ट में उड़ीसा और अन्य राज्यों के 82 बाहरी लोगों के नाम जोड़े गए हैं। इस पर उन्होंने एसडीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद एक जांच कमेटी बनाई गई।
जांच में यह सामने आया कि इनमें से 18 नाम बाहरी लोगों के हैं, लेकिन इसके बावजूद अंतिम मतदाता सूची में इन नामों को नहीं हटाया गया। बाद में याचिकाकर्ता ने ऐसे ही 30 और संदिग्ध नामों की एक अतिरिक्त सूची भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की।
कोर्ट ने उठाए दस्तावेजी प्रमाणों पर सवाल
राज्य चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मतदाता सूची बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर तैयार की गई। बीएलओ द्वारा चिन्हित लोगों के आधार पर लिस्ट तैयार हुई है।
हालांकि, कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वोटर लिस्ट तैयार करते समय आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या स्थायी निवास से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई थी? अगर की गई थी, तो उनका रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा यह स्पष्ट किया जाए कि क्या सिर्फ मौखिक जानकारी के आधार पर ही लोगों को सूची में शामिल कर लिया गया।
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