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पैन कार्ड धारकों ने यदि नहीं किया ये काम तो लगेगा जुर्माना।पढ़िए पूरी खबर

November 4, 2022
in Uttarakhand
पैन कार्ड धारकों ने यदि नहीं किया ये काम तो लगेगा जुर्माना।पढ़िए पूरी खबर
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Pan Card Update: पैन कार्ड से आधार को Link कराना जरूरी है लेकिन, अभी भी कई आदमी हैं, जिन्होंने इसे Link नहीं किया है। हालांकि, अब जुर्माने के साथ Link करने की सुविधा है। आपको बताते चलें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन-आधार को Link करने की डेडलाइन मार्च 2023 तक रखी है। लेकिन, Link करना मुफ्त नहीं है. जुर्माना भरकर ही इसे Link कराया जा सकता है। इस दौरान मार्च 2023 तक पैन कार्ड को इनवैलिडड नहीं माना जाएगा।

तब तक जुर्माना भरकर आप पैन-आधार कभी भी Link कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक इन्हें  Link  नहीं किया है तो जरूर कर लें. क्योंकि, ये आखिरी मौका है. इसके बाद पैन-आधार को  Link  कराने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी. इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार  Link  कराना अनिवार्य है. इससे पहले ही  Link प्रोसेस को पूरा कर लें. 31 मार्च 2023 तक  Link  नहीं कराने पर पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा और यह ‘बेकार’ हो जाएगा. मतलब आप इसे फिर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

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Pan Card Update पेनाल्टी के साथ होगा Link 

1 जुलाई से 1000 रुपए का जुर्माना भरकर पैन कार्ड  Link  कराया जा रहा है. अगले 9 महीने यानि मार्च 2023 तक 1000 रुपए पेनाल्टी देकर  Link  कराने की छूट मिली हुई है. मार्च 2023 तक पैन-आधार  Link  (PAN-Aadhaar link) नहीं होने पर इसे इनएक्टिव, इनवैलिड या रद्द करार दिया जाएगा।

Invalid होगा PAN

नियम के मुताबिक,  Link  नहीं कराने पर इनकम टैक्स एक्ट  की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड  Link  नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन ITR फाइल करने में परेशानी आएगी. अगर  Link  नहीं हुआ तो पुराने अटके रिफंड भी अटक जाएंगे. इसके अलावा जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी होगी तो उस समय PAN का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

पैन-आधार Link करते वक्त इन 5 बातों का रखें ख्याल

1) अल्फ़ान्यूमेरिक परमानेंट अकाउंट नंबर को 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन  Link  करना आसान है. दोनों को  Link  करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं।

2) पैन-आधार की ऑनलाइन  Link लिंक में जिन्हें समस्या आ रही है वो लोग इसे एनएसडीएल (NSDL) और यूटीआईटीएसएल (UTITSL) के पैन सेवा केंद्रों (PAN Service centre) से ऑफलाइन भी कर सकते हैं।

3) अगर आपने समय सीमा के अदंर ही पैन-आधार  Link  (PAN-Aadhaar link) नहीं किया तो संभावना है कि आयकर विभाग (Income Tax Department) आपके PAN को ‘निष्क्रिय’ (Invalid) कर देगा. इसका मतलब है कि आप इसके बाद ITR या बैंक खाते खोलने जैसे जरूरी कामों के लिए पैन कार्ड का इस्तेंमाल नहीं कर सकेंगे।

4) इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत “इनऑपरेटिव” पैन का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. पैन कार्ड की जानकारी भरते समय खास सावधानी बरतें. 10 अंकों के पैन नंबर (PAN Number) को बिल्कुल सावधानी से भरें. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको भारी पेनाल्टी की तरफ भेज सकती है. यही नहीं, अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा।

5) पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता NRI पर लागू नहीं होती है. लेकिन,  एक NRI को कुछ वित्तीय लेनदेन करने के लिए आधार की जरूरत हो सकती है. और वे इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं. अगर आपके पास आधार है, तो आप इसे अपने पैन से जोड़ सकते हैं।

कैसे करें ऑनलाइन PAN-Aadhaar Link ?

स्टेप-1: सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए।

स्टेप-2: आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.

स्टेप-3: वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ‘ Link  आधार’, यहां पर क्लिक करें।

स्टेप-4: लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं।

स्टेप-5: प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड  Link  करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें।

स्टेप-6: यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।

स्टेप-7: जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘ Link  आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार Link हो जाएगा।

इनवैलिड पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा महंगा

पैन कार्ड रद्द यानि इनवैलिड होने के बाद उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया जा सकता है. लेकिन, अगर इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड  का इस्तेमाल किया गया तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत उसे सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा. इसमें पैनधारक को 10,000 रुपए बतौर जुर्माना अदा करना होगा. अगर दोबारा कहीं रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है।

Tags: Income Tax Department newslatest news Pan Card Update in 2022-2023Pan Card Update in 2022-2023Uttarakhand broadcast
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