मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के केवल 5 दिनों के भीतर ही राधा रतूड़ी को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उत्तराखंड की राज्यपाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राधा रतूड़ी को राज्य की मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है।
इस नियुक्ति की प्रभावी तिथि वह होगी जिस दिन राधा रतूड़ी इस पद का विधिवत कार्यभार ग्रहण करेंगी। यह कार्यकाल या तो 03 वर्षों तक या फिर उनके 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक मान्य होगा। यह प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) तथा भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 24 अक्टूबर, 2019 को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुरूप होगा।
मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राधा रतूड़ी को वही वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें प्राप्त होंगी जो उक्त मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई हैं।
गौरतलब है कि राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव रही हैं, और अब सूचना के अधिकार को मजबूती देने की दिशा में उनका यह नया दायित्व राज्य प्रशासन में पारदर्शिता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।