पंचायत विभाग के अधिकारी पर ₹25,000 का Penalty
सूचना आयोग (Information Commission) के आदेशों की अवहेलना करने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अमरदीप चौधरी पर ₹25,000 का आर्थिक दंड (Financial Penalty) लगाया गया है। उन्होंने आयोग के निर्देश के बावजूद समयबद्ध ढंग से RTI आदेश का पालन नहीं किया। अपील संख्या 39815 के तहत आयोग ने 24 मई 2024 को आदेश पारित किया था कि अपीलार्थी को 15 कार्यदिवस के भीतर सूचना से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन (Inspection) कराया जाए, लेकिन अधिकारी द्वारा इसका पालन नहीं किया गया।
आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही (Gross Negligence) मानते हुए चेतावनी दी कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत मामलों में सजगता बरती जाए।
कृषि विभाग के अनुभाग अधिकारी पर ₹10,000 का दंड
एक अन्य मामले में सचिवालय कृषि अनुभाग (Agriculture Section, Secretariat) से जुड़े तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी हरीश सिंह रावत पर ₹10,000 का आर्थिक दंड लगाया गया है। उन्होंने भी आयोग के निर्देशों का समय पर पालन नहीं किया। वर्तमान में वे अनुभाग अधिकारी, सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून में कार्यरत हैं।
राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioner) योगेश भट्ट ने आदेश का पालन न करने को आयोग की अवमानना (Contempt of Commission) माना और दोनों अधिकारियों को भविष्य में आरटीआई से संबंधित सभी मामलों में सजग और उत्तरदायी रहने की चेतावनी दी।
निष्कर्ष (Conclusion):
सूचना आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer) द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो अपीलकर्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।