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नैनीताल – शादी तोड़ने और सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश रचने वाले युवक को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार की अदालत ने आरोपी को आईटी एक्ट के तहत चार साल का सश्रम कारावास और ₹50,000 जुर्माना देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि में से ₹46,000 पीड़ित युवती के पिता को दिए जाएंगे।
मामला क्या है?
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता श्रद्धा रावत के अनुसार, 12 जून 2021 को लालकुआं निवासी एक व्यक्ति रतन ने कोतवाली लालकुआं में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी विशाल शर्मा (निवासी – पश्चिमी राजीव नगर, बंगाली कॉलोनी, लालकुआं) ने उनकी बेटी की जबरन फोटो खींची और उसे आधार बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी फोटो वायरल करने और जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देते हुए पैसे की मांग करता रहा।
शादी तय होने पर की बदनाम करने की कोशिश
रतन की बेटी की शादी रुद्रपुर निवासी युवक से तय हो चुकी थी। 12 अगस्त 2021 को विवाह होना था और सारे निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके थे। लेकिन इस बीच आरोपी विशाल शर्मा ने किसी तरह लड़के वालों का मोबाइल नंबर हासिल कर, युवती की फोटो और व्हाट्सएप चैट उन्हें भेज दी। इसके बाद लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे युवती और उसके परिवार को गंभीर मानसिक और सामाजिक आघात पहुंचा।
कोर्ट का कड़ा रुख
पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बाद, जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध नारी गरिमा और समाज की मूल भावना के खिलाफ हैं और इनपर सख्त कार्रवाई जरूरी है।












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