Small Savings Schemes: सरकार ने सुकन्या समृद्धि-PPF के नियम बदल दिए है। अगर आपने भी इसमें निवेश किया हुआ है तो और आपके पास पैन और आधार कार्ड नहीं है तो जल्द बनवा लें।
सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान योजना और डाकघर में निवेश करने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया है।
अब इन योजनाओं में निवेश करने वालों के पास पैन (PAN) और आधार (AADHAAR) कार्ड होना जरूरी है। अगर आपने भी इन सरकारी बचत योजनाओं में निवेश किया हुआ है और आपके पास पैन या आधार कार्ड नहीं है, तो आपको जल्द से जल्द इसे बनवा लेना चाहिए।
पारदर्शी बनाने के लिए किया गया बदलाव
यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको इन योजनाओं में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह बदलाव सरकार द्वारा इन योजनाओं में निवेश को और ज्यादा पारदर्शी व सुगम बनाने के मकसद से किया गया है।
यह बदलाव इन योजनाओं में निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी किया गया है. वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों एक नोटिस जारी करके कहा कि सरकार द्वारा जारी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए आधार (Aadhaar) और पैन (PAN) अनिवार्य होगा. इससे पहले, इन योजनाओं में आधार नंबर के बिना भी निवेश किया जा सकता था।
निवेश करने के लिए पैन कार्ड दिखाना जरूरी
नोटिस में कहा गया है कि निवेशकों को किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आधार संख्या जमा करनी होगी. साथ ही, एक सीमा से अधिक निवेश करने के लिए पैन कार्ड दिखाना होगा. यह बदलाव सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं में निवेश को ज्यादा पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए किया गया है।
यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको खाता खोलने के बाद छह महीने के भीतर आधार नंबर जमा करना होगा. यदि आप एक निश्चित सीमा से ज्यादा निवेश कर रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड भी जमा करना होगा।
आपको स्मॉल सेविंग स्कीम का खाता खोलने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होगी-
पासपोर्ट साइज फोटो
– आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट स्लिप