SSY : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरू की थी. आपको बता दे कि योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में लॉन्च किया गया था. यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक राष्ट्रीय पहल है।
बता दे कि बेटी के बेहतर भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतरीन निवेश स्कीम मानी जाती है. इस स्कीम के तहत 15 साल तक निवेश करना होता है. जो 21 साल बाद मैच्योर होती है. इसे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, या कैश के माध्यम पैसे जमा किये जा सकते हैं.
SSY की मैच्योरिटी अवधि ब्याज दर
SSY की मैच्योरिटी अवधि खाता खोलने से 21 वर्ष या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसकी शादी होने पर है. हालांकि, कट्रीब्यूशन सिर्फ 15 साल तक ही करना होगा. इसके बाद, SSY खाते पर मैच्चोरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही इसमें कोई जमा न किया गया हो. SSY खाता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष है. अपनी सुविधा के अनुसार प्रति वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं.
समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए भुगतान बहुत किफायती लगता है. यहां तक कि अगर आप एक वर्ष के लिए भुगतान करने से चूक जाते हैं, तो 250 रुपये के चूक गए न्यूनतम भुगतान पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा लेकिन खाता जारी रहेगा. वर्तमान में 8.2 फीसदी प्रति वर्ष की कंपाउंड इंटरेस्ट रेट स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सबसे अधिक है।
जानिए कौन खोल सकता है खाता
बालिका के माता-पिता बालिका के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोल सकते हैं. यह खाता जन्म की तारीख से 10 साल की उम्र तक ही खोला जा सकता है. न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये सालाना के निवेश पर सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं.
अभिभावक बालिका के 18 साल की उम्र तक खाते का ऑपरेट कर सकते हैं. एसएसवाई खाता 18 साल की उम्र के बाद लड़की द्वारा अनिवार्य रूप से ऑपरेट किया जाएगा.
जानिए कब है पैसे निकलने की अनुमति
इस योजना के तहत पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने के लिए खाताधारक की उच्च शिक्षा के उद्देश्य से पैसे निकलने की अनुमति दी जाती है. खाते को भारत में कहीं भी डाकघर/बैंक से दूसरे डाकघर में स्थानांतरित किया जा सकता है. 18 साल के बाद बालिका के विवाह होने पर खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है.
खाता खोलने की तारीख से 21 साल की अवधि पूरी होने पर अकाउंट मैच्योर हो जायेगा. डिपॉजिट I.T.Act की धारा 80-C के तहत कटौती के लिए योग्य है. खाते से मिला ब्याज I.T.Act की धारा -10 के तहत इनकम टैक्स से मुक्त है.
एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम अमाउंट यानी 500 रुपये इन्वेस्ट न करने पर, अकाउंट को डिफॉल्ट घोषित कर लिया जाता है. हालांकि 50 रुपये का फाइन देकर अकाउंट को फिर से एक्टिव किया जा सकता है. 5 लाख रुपये से ज्यादा इन्वेस्ट करने पर अतिरिक्त अमाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलता है.
अकाउंट खोलने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत
इस योजना के तहत अकाउंट खोलने के लिए SSY अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, डिपॉजिटर का पहचान प्रमाण और एड्रेस प्रूफ जमा करना होता है. बैंक या डाकघर के कहने पर अन्य कागज जमा कर सकते हैं.