देहरादून। शिक्षा विभाग में धारा 27 के तहत तबादले के प्रस्ताव शासन को नहीं भेजे जा सके हैं। निदेशालय में लंबित धारा 27 के आवेदनों को अब शासन को भेजने के निर्देश दिए गए है। इस लेटलतीफी पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मंशा पर कई सवाल उठ रहे हैं।
गौरतलब है कि कई विभाग तय की गई समय सीमा के अंदर धारा 27 के तहत कार्मिकों की ट्रांसफर सूची जारी कर चुके हैं। जबकि शिक्षा निदेशालय में धारा 27 के तहत धूल फांक रहे हैं।
इस बीच, राजकीय शिक्षक संघ SCERT के अध्यक्ष डॉ अंकित जोशी ने इस मसले पर विभागीय अधिकारियों को पत्र लिख धारा 27 के लम्बित आवेदन पत्र शासन भेजने का अनुरोध किया गया था।
लिहाजा 8 दिसम्बर को विद्यालयी शिक्षा के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। पत्र में कहा गया है कि आवेदन लम्बित होने से शिक्षकों के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।