सरकारी आवासों पर अवैध रूप से बुलडोजर चलाने पर सभासद पति सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
सिंचाई विभाग की विवादित भूमि पर बने सरकारी आवासों पर अवैध रूप से बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर बोर्ड उखाड़ने के मामले में थाना पुलिस ने विवेचना के मध्य जिला योजना समिति के सदस्य एवं नगर पंचायत सभासद और सभासद पति सहित अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायमकर दिया है । थानाध्यक्ष विनोद जोशी ने बताया कि मामले की जांच वह स्वयं कर रहे हैं ।
आपको बता दे कि 26 अप्रैल को नगर के वार्ड पांच में स्तिथ सिंचाई विभाग की विवादित भूमि पर बने सरकारी मकान को कुछ लोगों ने बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया था और सिंचाई विभाग के लाग्वे बोर्ड को उखाड़ ले गए थे । जिस सम्बंध में सिंचाई विभाग की अपर सहायक अभियंता शलाका पंत ने विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से एक सभासद एवं सभासद पति सहित बुलडोजर मालिक और नगर पंचायत के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी । जिस पर थानाध्यक्ष विनोद जोशी ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी थी । पुलिस द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार मामले में जिला योजना समिति के सदस्य एवं वार्ड नौ के सभासद गोविंद मंडल एवं सभासद पति प्रशंनजीत शाह एवं अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 427 एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा कायम कर दिया है । शुक्रवार को थाने में तैनात एसआई देवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और आसपड़ोस के लोगों से जानकारी हासिल की है । इधर थानाध्यक्ष विनोद जोशी ने बताया कि मामले की विवेचना वह स्वयं कर रहे हैं जांच के बाद अन्य नाम भी उजागर कर दिए जाएंगे ।