रुद्रपुर में भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष को एक साल की जेल और जुर्माना
रुद्रपुर। न्यायालय ने भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद राठौर को एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, कोर्ट ने उन पर 3 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर वह जुर्माना नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामला रुद्रपुर निवासी शेर सिंह राठौर द्वारा दायर किया गया था। शेर सिंह ने आरोप लगाया कि ईश्वरी प्रसाद राठौर ने उनसे 2 लाख 95 हजार रुपये उधार लिए थे और इसके बदले में एक चेक जारी किया था। हालांकि, चेक का भुगतान नहीं हो सका, जिसके बाद शेर सिंह को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
शेर सिंह की ओर से अधिवक्ता गुरबाज सिंह और सुरेंद्र नरूला ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने सुनवाई के बाद ईश्वरी प्रसाद राठौर को एक साल की जेल और 3 लाख 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अगर जुर्माना नहीं चुकाया जाता है, तो उन्हें एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।