देहरादून। श्री दरबार साहिब द्वारा संचालित मातावाला बाग से जुड़े मामले में देहरादून पुलिस ने अमन स्वेडिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की गंभीर धाराओं – धारा 299, 351(2), 352, 352(2) के अंतर्गत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार देर रात कोतवाली पुलिस ने अमन स्वेडिया पर यह कार्रवाई की। पुलिस द्वारा उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है।
मामला उस समय तूल पकड़ा जब अमन स्वेडिया द्वारा मातावाला बाग में फिर से गतिविधियां शुरू करने की कोशिश की गई, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा बिना अनुमति प्रतिबंधित किया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी अमन स्वेडिया द्वारा वहां पर गतिविधियों के माध्यम से अनुशासनहीनता फैलाई गई थी, जिसके चलते न्यायालय ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि श्री दरबार साहिब की अनुमति के बिना कोई प्रवेश या आयोजन नहीं किया जा सकता।
इस संदर्भ में जिला प्रशासन, देहरादून पुलिस और श्री दरबार साहिब प्रबंधन के बीच दो माह पूर्व एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कुश्ती और अखाड़े के लिए अन्य वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जाएगी। इसके अंतर्गत मथुरावाला क्षेत्र में जगह निर्धारित की गई थी। बावजूद इसके, अमन स्वेडिया द्वारा पुनः मातावाला बाग में गतिविधियों की कोशिश की गई, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर भी अमन स्वेडिया और उनके सहयोगियों द्वारा भ्रामक प्रचार किया गया, जिससे समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। इसको देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और उचित धाराओं में एफआईआर संख्या 0208 दर्ज की।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून श्री अजय सिंह ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं ले सकता। पुलिस ऐसे किसी भी प्रयास के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
उधर, श्री दरबार साहिब प्रबंधन द्वारा पूर्व में अमन स्वेडिया के खिलाफ ₹25 करोड़ की मानहानि का दावा माननीय न्यायालय में किया जा चुका है, जिस पर कार्यवाही प्रगति पर है। प्रबंधन ने देहरादून पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की सराहना की है।
अंततः यह कहना उचित होगा कि यदि कोई व्यक्ति अनुचित कार्य करता है, तो उसे उसका परिणाम अवश्य भुगतना होता है –
“जैसी करनी वैसी भरनी।”