जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने बेटे को मां की हत्या का दोषी करार देते हुए सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में दूसरे बेटे ने पुलिस को तहरीर दी थी। जिस पर पुलिस ने आरोपी बेटे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामला पौड़ी थानाक्षेत्र के पाबौ चौकी का है।
जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि पानी चौकी क्षेत्र के सिमखेत गांव के अजय कुमार ने तहरीर दी कि उनके भाई विकास ने 19 मार्च 2019 को अपनी मां और मेरे पर जानलेवा हमला किया। उन्हें पौड़ी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। डाक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर किया और अगले दिन उनकी मां कमला देवी की मौत एम्स ऋषिकेश में हो गई।
21 मार्च 2019 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया।
शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी की अदालत ने आरोपी बेटे विकास पुत्र स्व. यशपाल सिंह को मां का हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। अभियोजन की ओर से 21 गवाह प्रस्तुत किए गए।