उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड की वैधता अब राशन कार्ड के ऑनलाइन सत्यापन पर निर्भर करेगी
उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत योजना में धोखाधड़ी रोकने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब केवल उन्हीं लोगों के आयुष्मान कार्ड मान्य होंगे, जिनके राशन कार्ड राज्य के खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन दिखाई देंगे। यह कदम उन मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है, जहां राशन कार्ड निरस्त होने के बावजूद लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा रहे थे।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत उन सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं, जिनके राशन कार्ड खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों और अस्पतालों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
यह कदम राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाए गए उपायों का हिस्सा है। इससे पहले, कई मामलों में पाया गया था कि राशन कार्ड रद्द होने के बाद भी लोग आयुष्मान कार्ड का उपयोग कर रहे थे, जिससे योजना का उद्देश्य प्रभावित हो रहा था। नई व्यवस्था के तहत केवल वैध राशन कार्ड धारकों को ही आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल सकेगा।
प्राधिकरण ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी वैध लाभार्थी को परेशानी न हो। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों और स्वास्थ्य केंद्रों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।