500 रुपये का चालान कर रकम निजी खाते में डालने वाला दारोगा लाइन हाजिर
पुलिस ने देहरादून के अधिवक्ता अमित तोमर की कार का 500 रुपये का चालान किया और चालान की रकम दरोगा ने निजी खाते में डाला।
चलान की राशी निजी खाते में डालने पर दारोगा दीपक लिंगवाल को एसएसपी टिहरी नवनीत सिंह ने लाइन हाजिर कर दिया। इसके साथ ही प्रकरण की जांच सीओ चंबा सुरेंद्र प्रसाद बलूनी को सौंपी गई है।
आपको बता दे कि चालान की रकम निजी खाते में प्राप्त करने की यह पुलिसगिरी देहरादून के अधिवक्ता अमित तोमर को उत्तरखंड के टिहरी जिले की पुलिस ने दिखाई। मामला गुरुवार का है, जब अधिवक्ता अमित तोमर मुकदमे की पैरवी कर उत्तरकाशी से देहरादून वाया चंबा लौट रहे थे। चंबा के पास पुलिस ने उनकी कार रोकी और सभी कागजात और नियम दुरुस्त होने के बाद भी जबरन उनकी कार का 500 रुपये का चालान काट दिया। इसके बाद जुर्माने की राशि भरने के लिए वहां पर तैनात दारोगा नागणी चौकी प्रभारी दीपक लिंगवाल ने जो क्यूआर-कोड दिया, उसमें चालान की राशि सीधे दारोगा दीपक लिंगवाल के बैंक खाते में चली गई। आरोप है कि इस बात का विरोध करने पर चौकी इंचार्ज दीपक लिंगवाल ने रौब गांठा और कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में नाप दिए जाओगे।
यह भी भय दिखाया गया कि रात टिहरी जेल में काटनी पड़ेगी। फिर चालान का कागज अधिवक्ता के मुहं पर फेंक कर उन्हें चलता कर दिया। आरोप है कि इस कृत्य में एसआई लिंगवाल के साथ दो अन्य पुलिस कार्मिक भी शामिल थे। अधिवक्ता अमित तोमर पुलिस के इस कृत्य से खिन्न हैं और उन्होंने पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के साथ ही टिहरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह से आरोपी पुलिस कार्मिकों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। साथ ही इस पूरे वाकये को अधिवक्ता तोमर ने अपनी सोशल मीडिया वाल पर भी पोस्ट किया। प्रकरण का संज्ञान टिहरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नवनीत सिंह ने लिया और चौकी इंचार्ज दीपक लिंगवाल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही प्रकरण की पूरी जांच करने के लिए सीओ चंबा सुरेंद्र प्रसाद बलूनी को जिम्मेदारी दी गई। जिसमें वह स्पष्ट करेंगे कि चौकी इंचार्ज लिंगवाल ने चालान की राशि निजी खाते में क्यों ली और इससे पहले कितनी राशि उनके बैंक खाते में डाली गई। इसके लिए उनके बैंक खाते का स्टेटमेंट भी निकलवाया जाएगा।
177 एमवी एक्ट में किया गया था चालान
टिहरी पुलिस के दारोगा दीपक लिंगवाल ने अधिवक्ता अमित तोमर की कार UK07BV5842 का चलाना मोटर व्हीकल एक्ट-1988 की धारा 177 में किया गया। यह धारा तब लगाई जाती है जब यातायात नियमों का उल्लंघन सपष्ट न हो रहा हो। जिसका मतलब यह हुआ कि ऐसा उललंघन जिस पर कोई सीधा-सीधा अपराध न बन रहा हो।