देहरादून। उत्तराखंड के समस्त नगर निगमों का कार्यकाल कल 1 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा-प्रवृत्त एवं यथा-संशोधित) की धारा 8 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 02 नवंबर से अग्रिम आदेशों तक प्रदेश की समस्त नगर निगम में जिलाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया है।
देखे आदेश…..