होमगार्ड मनीषा द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, वह और उनकी साथी लीला रावत 3 अगस्त 2024 से रोशनाबाद जेल में नियमित ड्यूटी पर थीं। आरोप है कि 15 अगस्त से बंदीरक्षक पूजा भंडारी लगातार दोनों के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी और जातिसूचक गालियां दे रही थी।
23 अगस्त को स्थिति उस समय बिगड़ गई जब कैदी शिवानी को डॉक्टर के पास ले जाने को लेकर पूजा भंडारी ने मनीषा के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे अपशब्द कहे। जब लीला रावत ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी गालियां दी गईं। इसके बाद दोनों होमगार्डों ने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपी।
शिकायत के आधार पर सहायक पुलिस अधीक्षक स्तर पर जांच कराई गई, जिसमें पूजा भंडारी द्वारा जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। थाना सिडकुल के प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना एएसपी सदर जितेंद्र चौधरी को सौंपी गई है।
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