उत्तराखंड में निकाय चुनाव का मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। मंगलवार को मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से अभी तक चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ न किए जाने को लेकर सवाल पूछा।
बता दें कि राज्य में निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से भी यह बताने को कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है।
खंडपीठ ने सरकार व आयोग से दो सप्ताह के भीतर मामले में शपथपत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा है। अगली सुनवाई को एक नवंबर की तिथि तय की है।
ऊधमसिंह नगर जिले के जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश के निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो रहा है लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं के पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाए। जिससे नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। अब दो माह से कम का समय बचा लेकिन सरकार ने चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। याचिका में कोर्ट से राज्य सरकार को शीघ्र चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने के निर्देश देने की प्रार्थना की है।