प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून के वनादेश सं० 148/1-13 एच०आर०डी० दिनांक 28-06-2024 से पात्रता में शिथिलीकरण अनुनन्य कराये जाने के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 821/1-12 दिनांक 09-11-2023 से गठित पदोन्नति समिति की प्रधान सहाक के वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पत्रांक 2689/1-12 दिनांक 26.06.2024 से दिनांक 28.06.2024 को बैठक आहुत की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों वेतनमान क० 29200-92300 लेविल-5 को प्रधान सहायक वेतनमान 35,400-1,12,400 लेविल के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत किया जाता है।
1.कार्मिक पदोन्नति पद पर योगदान वर्तमान तैनाती कार्यालय में ही देगें। संबंधित कार्मिकों के तैनाती आदेश प्राथमिकता के आधार पर पृथक से जारी किये जायेगे।
2.पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायगी।
- संबंधित कर्मचारी अपनी पदोन्नति आदेश प्रभावी होने की तिथि से 01 (एक) सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति / तैनाती स्थल पर योगदान नही दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति कर दी जायेगी।
- कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो कार्मिक से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को कार्मिक के अवमुक्त / योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।