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हरिद्वार | उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) के तहत नागरिकों की पंजीकरण प्रक्रिया जोरों पर है। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले से एक अहम जानकारी सामने आई है जहां 9 जोड़ों ने लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए आवेदन किया। इनमें से 3 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं, जबकि शेष 6 आवेदनों पर कार्यवाही जारी है।
हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने हाल ही में जनपद में यूसीसी के अंतर्गत चल रही कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने सभी निबंधकों और उप निबंधकों को निर्देशित किया कि आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रमाण-पत्र आधारित निस्तारण सुनिश्चित करें।
UCC के तहत पंजीकरण के ताजा आंकड़े
जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश ने बताया कि अब तक:
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कुल 6035 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।
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764 आवेदन लम्बित हैं जिनकी समय-सीमा अभी समाप्त नहीं हुई है।
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528 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं।
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55 आवेदन ऑटो अपील में हैं।
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220 आवेदनों में दस्तावेजों या तथ्यों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े आंकड़े:
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कुल आवेदन: 9
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स्वीकृत: 0 (अभी प्रक्रिया में)
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अस्वीकृत: 3
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ऑटो अपील में: 2
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लंबित: 4
UCC के अंतर्गत पंजीकरण की अनिवार्यता
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि विवाह पंजीकरण, तलाक, विवाह शून्यता, लिव-इन रिलेशनशिप, वसीयतनामा व उत्तराधिकार से संबंधित सभी मामलों में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि UCC लागू होने के 6 माह के भीतर आवेदन करने पर शुल्क मात्र ₹250 है, जबकि इसके बाद आवेदन करने पर शुल्क ₹2500 देना होगा।
जिलाधिकारी की नागरिकों से अपील
जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे राज्य की एकता, समानता और समरसता को मजबूत बनाने में सहयोग करें और अनिवार्य रूप से UCC पोर्टल पर जाकर अपने पंजीकरण करवाएं।
बैठक में नगर आयुक्त रुड़की राकेश चंद तिवारी, उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह, जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।