थाना बिसरख पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला को झूठे मुकदमे में फंसाकर रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला की पहचान प्रीति गुप्ता पत्नी राजीव बाबू, निवासी टॉवर टी-102, पैरामाउंट इकोसेंस, थाना बिसरख के रूप में हुई है।
मामले की पूरी जानकारी:
वादी द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने अपना फ्लैट प्रीति गुप्ता को किराए पर दिया था। हालांकि, किरायानामा 24 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया, फिर भी आरोपी महिला ने फ्लैट खाली नहीं किया।
इसके बाद प्रीति गुप्ता ने कथित पत्रकार अजीत कुमार वियोगी उर्फ राज, पुत्र रामेश्वर राय, निवासी सकरपुर ईस्ट, दिल्ली के साथ मिलकर वादी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। दोनों ने मिलकर फ्लैट खाली कराने की एवज में वादी से 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी।
रंगदारी न देने पर वादी और उसके बेटे को झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने तथा जान से मारने की धमकी दी गई। दबाव में आकर वादी ने अब तक 85,000 रुपये आरोपियों को दे दिए थे।
गिरफ्तारी और बरामदगी:
4 मई 2025 को थाना बिसरख पुलिस ने प्रीति गुप्ता को पैरामाउंट इमोशन सोसाइटी के पास से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 25,000 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। इन मोबाइलों में व्हाट्सएप के धमकी भरे संदेश और रंगदारी मांगने से जुड़े डिजिटल साक्ष्य मौजूद थे।
अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:
थाना बिसरख में प्रीति गुप्ता के खिलाफ कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें BNS और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराएं शामिल हैं:
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मु.अ.सं. 133/2025 – धारा 352, 356(2) BNS व 67 IT एक्ट
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मु.अ.सं. 134/2025 – धारा 324(4), 352 BNS
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मु.अ.सं. 137/2025 – धारा 324(4), 352 BNS
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मु.अ.सं. 150/2025 – धारा 115(2) BNS
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मु.अ.सं. 205/2025 – धारा 356(2) BNS व 67 IT एक्ट
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मु.अ.सं. 312/2025 – धारा 308(6), 308(7), 351(2), 61(2) BNS
पुलिस का बयान:
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की मीडिया सेल ने बताया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और तेजी से जांच की जा रही है। फरार आरोपी अजीत वियोगी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस मामले से जुड़े सभी डिजिटल और भौतिक साक्ष्य जुटा रही है।