(Information Commission strict: Penalty of ₹25,000 and ₹10,000 imposed on two officials for non-compliance)
उत्तराखंड सूचना आयोग (Uttarakhand Information Commission) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) के अंतर्गत दिए गए आयोगीय आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने दो मामलों की सुनवाई करते हुए संबंधित लोक सूचना अधिकारियों (Public Information Officers) पर आर्थिक दंड (Monetary Penalty) लगाया है।
शिकायत संख्या 16130: ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर ₹25,000 की शास्ति
(Complaint No. 16130: ₹25,000 Penalty on Panchayat Development Officer)
शिकायतकर्ता श्री सलमान खान, निवासी हरिद्वार द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने लोक सूचना अधिकारी / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमरदीप चौधरी पर ₹25,000 की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की।
आयोग के निर्देशों की अनदेखी को माना गया गंभीर उल्लंघन
(Non-compliance with Commission’s orders treated as serious violation)
आयोग ने अपील संख्या 39815 में 24.05.2024 को आदेश पारित किया था कि 15 दिवस के भीतर अपीलार्थी को सूचना से संबंधित पत्रावली का अवलोकन (Inspection of Records) कराया जाए। लेकिन अधिकारी द्वारा इस आदेश की पालना नहीं की गई।
भविष्य के लिए चेतावनी भी जारी
(Warning for future negligence also issued)
स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर ₹25,000 की शास्ति अधिरोपित कर दी गई और आदेश दिया गया कि भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम (RTI Provisions) में इस प्रकार की लापरवाही (Negligence) न हो।
शिकायत संख्या 16120: अनुभाग अधिकारी पर ₹10,000 की शास्ति
(Complaint No. 16120: ₹10,000 Penalty on Section Officer)
दूसरे मामले में शिकायतकर्ता श्री हरीशंकर पाण्डेय, निवासी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश द्वारा दायर शिकायत पर कार्रवाई की गई। श्री हरीश सिंह रावत, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी एवं वर्तमान अनुभाग अधिकारी, सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तराखंड शासन पर ₹10,000 की सांकेतिक शास्ति अधिरोपित की गई।
निर्देशों के समय पर अनुपालन में विफलता
(Failure in timely compliance of directions)
आयोग ने पाया कि सचिवालय कृषि अनुभाग से संबंधित अपील में दिए गए आदेशों का समय पर अनुपालन नहीं किया गया, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया।
सूचना आयोग ने दी सख्त चेतावनी
(Strict warning issued by the Information Commission)
श्री हरीश सिंह रावत को भविष्य में सूचना से संबंधित मामलों में सजग रहने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी गई।
शास्ति वसूली की प्रक्रिया भी निर्धारित
(Penalty recovery process also outlined)
आयोग ने यह भी निर्देशित किया कि यदि संबंधित अधिकारी निर्धारित समयावधि में शास्ति की राशि राजकोष (State Treasury) में जमा नहीं करते हैं, तो उनके वेतन/देयकों से राशि की कटौती कर जमा की जाए, और इस संबंध में की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत कराया जाए।