देहरादून न्यूज़: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव 2025 (Panchayat By-Election 2025) की अधिसूचना जारी कर दी है। यह उपचुनाव राज्य के सभी जिलों में कराए जाएंगे, सिवाय हरिद्वार जनपद के। अधिसूचना जारी होते ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता (Model Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

किन पदों पर होंगे उपचुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3121/रा.नि.आ.अनु.-2/4514/2025 दिनांक 11 नवंबर 2025 के अनुसार, उत्तराखंड के सभी जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पदों पर उपचुनाव कराए जाएंगे।
पंचायत उपचुनाव की तिथियां घोषित
राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव 2025 की पूरी चुनावी प्रक्रिया का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र 13 और 14 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर 2025 को की जाएगी।
नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2025 दोपहर 3 बजे तक तय की गई है, जिसके बाद उसी दिन चुनाव प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी।
मतदान 20 नवंबर 2025 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा, जबकि मतगणना 22 नवंबर 2025 को सुबह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक की जाएगी।

इन क्षेत्रों में लागू हुई आचार संहिता
जहां-जहां पंचायत उपचुनाव होंगे, उन सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता (Model Code of Conduct) लागू कर दी गई है। इसका प्रभाव मतगणना समाप्त होने तक रहेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपचुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। साथ ही आयोग ने चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।









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